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Krishna Janmbhoomi-Shahi Idgah dispute : ज्ञानवापी के बाद अब शाही ईदगाह मस्जिद पर होगा सर्वे, अदालत में 20 जनवरी तक देनी होगी रिपोर्ट

श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में हिन्दू पक्ष की याचिका पर शनिवार को जिला कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया।

मथुरा। श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में हिन्दू पक्ष की याचिका पर शनिवार को जिला कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया। इस विवाद पर 1968 में कोर्ट ने याचिका खारिज़ कर दी थी, शनिवार को हिन्दू पक्ष की ओर से पुन: अपील के चलते सिविल अदालत ने 2 जनवरी से सर्वे का आदेश ज़ारी करते हुए 20 जनवरी तक अमीन रिपोर्ट मांगी।

क्या है जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद

यह विवाद 13.37 एकड़ ज़मीन के मालिकाना हक का है। इसमें श्रीकृष्ण जन्मभूमि के हक में 10.9 एकड़ और शाही ईदगाह मस्जिद के में 2.5 एकड़ रजिस्टर है। हिंदुओं का दावा है, औरंगजेब ने 1669 में काशी के विश्वनाथ मंदिर को तुड़वाकर ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई और उसके बाद 1670 में मथुरा के भगवा केशवदेव को तुड़वाकर शाही ईदगाह मस्जिद बनवा दी थी।

दलील- मुस्लिम पक्ष

आते हैं मुस्लिम पक्ष की दलील पर, जिनका कहना है कि मंदिर ट्रस्ट ने आज तक कोइ आपत्ति नहीं जताई। साथ ही मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा कि 1968 की पुराने समझौते पर भी श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट एंव संस्थान ने कोइ आपत्ति नहीं जताई। अदालत में आज तक शाही ईदगाह के विवाद पर जितनी याचिकांए दी हैं वो हिंदु पक्ष ने ही दी हैं।

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Devendra Singh Saraswat

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