Mehul Choksi: भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी ने जीती विदेश में कानूनी लडाई
Latest News Today! हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी एंटीगुआ एवं बारबुडा में कानूनी लडाई जीत गया है भारत में PNB मे 13,000 करोड़ रुपये के घोटाला कैस में फरार हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी (Mehul Choksi) का नाम इंटरपोल के ‘रेड कार्नर नोटिस (Red Corner notice)’ से हटा दिया है.
‘रेड कार्नर नोटिस’ 195-सदस्यीय देशों के संगठन इंटरपोल (Interpole) की ओर से पूरी दुनिया में कानून लागू करने वाली एजेंसियों को प्रत्यर्पण, आत्मसमर्पण या इसी तरह की कानूनी कार्रवाई के लिए आरोपी व्यक्ति का पता लगाने और हिरासत में लेने के लिए जारी किए गए ‘अलर्ट (Alert)’ का उच्चतम स्तर है 2018 में इंटरपोल ने भगोडे मेहुल चोकसी के खिलाफ रेड नोटिस जारी किया था. लगभग 10 महीने बाद वह उस साल जनवरी में भारत से भागकर एंटीगुआ एवं बारबुडा में शरण लेने के लिए आया था और उसने यहां की नागरिकता ले ली थी.हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी (Mehul Choksi) ने अपने खिलाफ रेड नोटिस जारी करने संबंधी CBI के आवेदन को चुनौती दी थी और इस केस को राजनीतिक साजिश का नतीजा करार दिया गया था मे दरअसल रेड कार्नर नोटिस को हटाने का मतलब है कि चोकसी एजेंसियो की तरफ से गिरफ्तार किए जाने के डर के बिना स्वतंत्र रूप स् दुनिया भर में यात्रा कर सकता है.
Read Also: Pension: 37397 लोगो को मई के महीने से नही मिलेगी पेंशन. जानिए कौन है वो लोग
चोकसी 23 मई 2021 में एंटीगुआ और बारबुडा (Antigua and Barbuda ) में से रहस्यमय तरीके से फरार हो गया था. इसके बाद वह पड़ोसी देश डोमिनिका (Dominica) में नजर आया था. अवैध तरीके से घुसने के आरोप में वहां उसे गिरफ्तार किया गया था डोमिनिका में चोकसी के पकड़े जाने की खबर सामने आने के बाद, भारत ने उसके खिलाफ इंटरपोल रेड कार्नर नोटिस के आधार पर उसे वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास किया. CBI DIG Sharda Rawat की अगुवाई में अधिकारियों की एक टीम भी वहां गई थी लेकिन उसके वकीलों ने डोमिनिका उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दिया, जिसे स्वीकार भी किया गया. ऐसे में चोकसी को भारत लाने मे नाकाम करे चोकसी वहां 51 दिनों की जेल की सजा काटने के बाद साल 2021 जुलाई के महीने में ज़मानत पर छूट गया था.