UP Electricity Bill ; खुशखबरी! बिजली बिल नहीं देने वालों के लिए बड़ा तोहफा , OTS का बड़ा लाभ ले सकेंगे बिजली बकाएदार, यहां जानें सबकुछ!
Uttar Pradesh Samachar (यूपी न्यूज़)! बिजली चोरी (Up Electricity Bill ) के प्रकरणों में शामिल उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान या किश्तों के माध्यम से अपने जुर्माने की राशि के निस्तारण पर छूट का प्रावधान किया गया है।
बिजली उपभोक्ता (Up Electricity Bill ) एक बार फिर एकमुश्त समाधान योजना (OTS) का लाभ ले सकेंगे। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि एकमुश्त समाधान योजना 8 नबंबर से 31 दिसंबर 2023 तक 3 खंडों में लागू की जाएगी। योजना का पहला चरण 8 से 30 नवंबर, दूसरा चरण 1 दिसंबर से 15 दिसंबर और तीसरा चरण 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलेगा। 30 नवंबर तक OTS में पंजीकरण करवाने वाले उपभोक्ताओं को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा।
ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने कहा कि घरेलू, वाणिज्यिक, निजी संस्थान, निजी नलकूप और औद्योगिक श्रेणी (Up Electricity Bill ) के उपभोक्ताओं को सरचार्ज राशि पर अधिकतम 100% की छूट दी जाएगी। उपभोक्ताओं को उनके बकाए पर किश्तों में भुगतान की सुविधा का विकल्प भी दिया गया है।
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पहले चरण में पंजीकृत उपभोक्ताओं को मिलेगा अधिक लाभ
एक किलोवॉट तक भार वाले उपभोक्ता को प्रथम एवं द्वितीय चरण में पूर्ण भुगतान पर सरचार्ज राशि में 100% की छूट मिलेगी। वहीं तीसरे चरण में 80% की छूट मिलेगी। इसी तरह प्रथम एवं द्वितीय चरण में 12 किस्तों में भुगतान पर सरचार्ज में 90 प्रतिशत और तृतीय चरण में 70% की छूट मिलेगी। एक किलोवॉट से अधिक भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं (Up Electricity Bill ) को एकमुश्त भुगतान के साथ किस्तों में भुगतान के 2 विकल्प दिए गए हैं।
30 नवंबर तक बकाए का पूर्ण भुगतान पर सरचार्ज में 90% की छूट, 3 किस्तों में भुगतान पर 80% की छूट और 6 किस्तों में भुगतान पर 70% की छूट मिलेगी। एक से 15 दिसंबर तक पूर्ण भुगतान पर 80% की छूट, 3 किस्तों में भुगतान पर 70% और 6 किस्तों में भुगतान पर 60% की छूट, 16 दिसंबर के बाद पूर्ण भुगतान पर 70% की छूट, तीन किस्तों में भुगतान पर 60% और 6 किस्तों में भुगतान पर 50% की छूट मिलेगी।
इसी तरह 3 किलोवॉट भार तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं (Up Electricity Bill ) द्वारा 30 नवंबर तक अपने बकाए का पूर्ण भुगतान पर 80% और 3 किस्तों में भुगतान पर 70% की छूट मिलेगी। इसके बाद के चरणों में दोनों विकल्पों में भुगतान पर क्रमशः 10% कम की छूट मिलेगी। इसी प्रकार 3 किलोवॉट से अधिक के भार वाले वाणिज्यिक उपभोक्ताओं द्वारा 30 नवंबर तक पूर्ण भुगतान पर 60% और 3 किस्तों में भुगतान पर 50% की छूट मिलेगी।
वेबसाइट पर जाकर कर सकेंगे बिल संशोधन
ऊर्जा मंत्री ने बताया कि उपभोक्ता के बिल में अगर संशोधन जरूरी है तो योजना अवधि में अपने इलाकें से संबंधित अधिशासी अभियंता और SDO कार्यालय व ग्रामीण क्षेत्रों में CSC केंद्रों पर जाकर या स्वयं भी विभाग की बेवसाइट पर रजिस्टर कर बिल संशोधन का अनुरोध दर्ज कर सकता है। उपभोक्ता स्वयं भी अपना संशोधित बिल वेबसाइट पर देख सकता है।