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GST Council Meeting: निर्मला सीतारमण पेट्रोल-डीजल पर जीएसटी लगाने को तैयार

Nirmala Sitharaman ready to impose GST on petrol and diesel

GST Council Meeting: वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने शनिवार 22 जून को राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ जीएसटी काउंसिल (GST Council) की 53वीं बैठक की। इस दौरान कई अहम फैसले लिए गए। कई सेवाओं और उत्पादों पर जीएसटी भी कम किया गया। साथ ही इनपुट टैक्स क्रेडिट (Input Tax Credit) का गलत फायदा उठाने वालों पर नकेल कसने की कोशिश की गई। लेकिन, सालों से चली आ रही एक मांग पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। दरअसल, जीएसटी लागू होने के साथ ही पेट्रोल (Petrol) और डीजल (Diesel) को इसके दायरे में लाने की मांग उठती रही है। इस मांग पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि, केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए तैयार है। अब राज्यों को इस बारे में फैसला लेना है। राज्यों को एक साथ आकर इसकी दरें तय करनी होंगी।

अरुण जेटली ने पहले ही इसका प्रावधान कर दिया था

गेंद राज्यों के पाले में डालते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि, पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पहले ही पेट्रोल और डीजल को जीएसटी कानून में शामिल करने का प्रावधान कर दिया था। उनकी सोच बिल्कुल साफ थी। अब राज्यों को बस एक साथ आकर इस पर फैसला करना है। सीतारमण ने कहा कि हम पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना चाहते हैं। अब राज्यों को तय करना है कि पेट्रोल और डीजल पर कितना जीएसटी लगाया जाए। जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। उस समय इसमें एक दर्जन से ज्यादा केंद्रीय और राज्य कर (Central and State Taxes) शामिल थे। हालांकि, कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन (एटीएफ) को जीएसटी कानून में लाने का फैसला टाल दिया गया था।

पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी लागू करने की कोई जल्दबाजी नहीं

निर्मला सीतारमण ने कहा कि, जीएसटी लागू करते समय केंद्र सरकार चाहती थी कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने में कोई जल्दबाजी न की जाए। उन्होंने कहा कि इसे जीएसटी के दायरे में लाने का प्रावधान पहले ही कर दिया गया है। अब राज्यों को जीएसटी काउंसिल (GST Council) में इस पर सहमति बनानी है। इसके बाद उन्हें यह तय करना होगा कि वे उन पर कितना प्रतिशत जीएसटी लगाना चाहते हैं। सीतारमण ने जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राज्यों द्वारा निर्णय लिये जाने के बाद हम इसे जीएसटी कानून में शामिल करेंगे।

Written By। Chanchal Gole। National Desk। Delhi

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