नई दिल्ली: पैंगबर पर टिप्पणी मामले में बीजेपी से निलबिंत प्रवक्ता नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा पर नाराजगी जाहिर की है. SC ने नुपुर शर्मा को पूरे देश से माफी मांगने को कहा है. साथ ही कोर्ट ने केस ट्रांसफर करने वाली याचिका भी खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाईकोर्ट जाने को कहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि नुपुर शर्मा को पैगंबर मुहम्मद पर टिप्पणियों ने खाड़ी देशों में भारी गुस्सा पैदा किया और देश में विरोध प्रदर्शन को जन्म दिया, जिसके चलते उन्हें “पूरे देश” से माफी मांगनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा देश में जो हो रहा उसके लिए वो अकेले जिम्मेदार हैं.
जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, “उन्हें धमकियों का सामना करना पड़ता है या वह सुरक्षा के लिए खतरा बन गई हैं? जिस तरह से उन्होंने पूरे देश में भावनाओं को भड़काया है. देश में जो हो रहा है उसके लिए यह महिला अकेले जिम्मेदार है.” अदालत ने कहा कि उनकी टिप्पणी ने उनके “अड़ियल और अहंकारी चरित्र” को भी दिखाया.
नुपुर की ट्रांसफर अर्जी पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि “हमने इस पर बहस देखी कि उसे कैसे उकसाया गया. लेकिन जिस तरह से उसने यह सब कहा और बाद में कहा कि वह एक वकील हैं, यह शर्मनाक है. उन्हें पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए.”
ये भी पढ़ें- Lucknow: CM Yogi Adityanath करेंगे ‘परिवार कार्ड’ लॉन्च, जानें क्या होंगे इस कार्ड से आपके फायदे
न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा, “क्या हुआ अगर वह किसी पार्टी की प्रवक्ता थीं. उन्हें लगता है कि उनके पास सत्ता का बैकअप है और देश के कानून का सम्मान किए बिना कोई भी बयान दे सकती हैं.
नूपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद की टिप्पणी को लेकर देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हुआ था. इतना ही नहीं महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में उनके खिलाफ मामले भी दर्ज कराए गए है.
आपको बता दें कि नुपुर शर्मा बीजेपी प्रवक्ता रही हैं. उन्होंने हाल ही में एक टीवी डिबेट में पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी की थी. इसका काफी विरोध हुआ था. यहां तक कि कुवैत, यूएई, कतर समेत तमाम मुस्लिम देशों ने उनके बयान की आलोचना की थी. इसके बाद बीजेपी ने नूपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित कर दिया था. हालांकि उन्होंने अपनी टिप्णणी को लेकर माफी मांगी थी. साथ ही कहा था कि मैं अपने शब्द वापस लेती हूं. मेरा इरादा किसी को ठेस पहुंचाने की नहीं थी.
वकील ने जब उनकी क्षमायाचना और पैगंबर पर की गई टिप्पणियों को विनम्रता के साथ वापस लेने की दुहाई दी तो पीठ ने कहा कि वापस लेने में बहुत देर हो चुकी थी. SC ने कहा कि उनकी शिकायत पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. लेकिन कई FIR के बावजूद उन्हें अभी तक दिल्ली पुलिस ने उनको छुआ भी नहीं गया है.