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Pegasus Case: पेगासस जासूसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- स्पाइवेयर का इस्तेमाल गलत नहीं लेकिन…

पेगासस स्पाईवेयर से जुड़ी याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस पर विस्तार से सुनवाई करने पर सहमति जताई है। कोर्ट ने माना है कि देश में स्पाईवेयर होने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर इसका गलत तरीके से इस्तेमाल होता है तो इस पर गौर करना होगा।

Pegasus Case: सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस स्पाइवेयर से जुड़ी याचिकाओं को 30 जुलाई 2025 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एनके सिंह की पीठ ने याचिकाकर्ताओं को उन लोगों के नाम प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जिन्हें संदेह है कि उनके डिवाइस में यह इजरायली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर देश स्पाइवेयर का इस्तेमाल कर रहा है तो इसमें गलत क्या है? कोर्ट ने स्पष्ट किया कि स्पाइवेयर होने में कोई समस्या नहीं है। इसका इस्तेमाल कुछ लोगों के खिलाफ किया जा सकता है। इसलिए हमें देश की सुरक्षा से समझौता नहीं करना चाहिए।

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कोर्ट ने कहा कि सवाल यह है कि इसका इस्तेमाल किसके खिलाफ किया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निश्चित रूप से अगर इसका इस्तेमाल समाज के किसी व्यक्ति के खिलाफ किया जाता है तो इस पर जरूर विचार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्यक्तिगत आशंकाओं का समाधान किया जा सकता है लेकिन तकनीकी पैनल की रिपोर्ट को सड़कों पर चर्चा का दस्तावेज नहीं बनाया जा सकता। वहीं इस मामले में सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि आतंकवादियों को निजता का कोई अधिकार नहीं है।

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क्या है पूरा मामला?

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पेगासस का इस्तेमाल करना गलत नहीं है, लेकिन नागरिकों के खिलाफ इसके दुरुपयोग की जांच की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट उन याचिकाओं की जांच कर रहा है, जिनमें आरोप लगाया गया है कि सरकार ने लोगों के मोबाइल फोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के जरिए जासूसी करने के लिए पेगासस स्पाइवेयर का इस्तेमाल किया। पेगासस स्पाइवेयर का इस्तेमाल पत्रकारों, जजों, कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों की जासूसी करने के लिए किए जाने का आरोप है।

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