Latest News Rajasthan High Court! आसाराम बापू के खिलाफ नाबालिग से रेप केस में supreme court ने रद्द किया राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला, नही होगी आईपीएस अजय पाल लांबा की गवाही.
राजस्थान के जोधपुर में कथावाचक आसाराम बापू के खिलाफ नाबालिग से रेप के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) को झटका लगा है जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को IPS अधिकारी अजय पाल लांबा को बतौर गवाह बुलाने के राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) के फैसले को रद्द कर दिया है. राजस्थान सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को supreme court में चुनौती दी थी. supreme court ने राजस्थान High court को इस मामले पर तेजी से सुनवाई करने को कहा,वहीं इससे पहले शुक्रवार को IPS ऑफिसर अजय पाल लांबा को समन दिए जाने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राजस्थान सरकार की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था.
बता दें कि, जोधपुर में नाबालिग के साथ रेप के केस में निचली अदालत ने आसाराम बापू को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी जिसके बाद आसाराम के वकीलों की तरफ से सजा को राजस्थान High court में विटनेस के रूप में लांबा को बयान दर्ज करवाने के लिए समन दिया गया था.दरअसल आसाराम बापू ने अपनी सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करते हुएकहा था कि अभियोजन पक्ष की तरफ से झूठा केंस बनाया गया है. वहीं अजय पाल लांबा को तलब करने के लिए एक अर्जी देते हुए आरोप लगाया गया था कि अपराध के दृश्य के कुछ वीडियो(video) के आधार पर पीड़िता को सिखा पढा कर वीडियो को शूट गया है.दरअसल राजस्थान High court के मुताबिक IPS अधिकारी अजय पाल लांबा को गवाह के तौर पर पेश होने के लिए समन जारी किया था इसे राजस्थान सरकार ने supreme court में चुनौती दी थी. लांबा की ओर से लिखी गई किताब गनिंग फॉर द गॉडमैन, (gunning for the godman) द ट्रू स्टोरी बिहाइंड(the true story behind) आसाराम बापू कन्विक्शन में इस दावे की पुष्टि भी की जा सकती है. वहीं आसाराम की अर्जी पर दलीलें सुनने के बाद high court ने लांबा को समन करने की अनुमति दी थी.