नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट (DELHI HIGH COURT) ने चार साल पुराने मामले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता व बिहार से एमएलसी शाहनवाज हुसैन के खिलाफ रेप का मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस(DELHI POLICE) को पूरे मामले की जांच तीन माह के अदंर पूरी करने का भी आदेश दिया है। कोर्ट के इस आदेश से बाद आने वाले समय में शाहनवाज हुसैन की कानूनी तौर पर मुश्किलें बढ सकती हैं।
दिल्ली की एक महिला ने वर्ष 2018 में शाहनवाज हुसैन के खिलाफ दिल्ली के छतरपुर के फार्म हाउस पर ले जाकर बलात्कार करने का आरोप लगाया था। पीड़िता ने तब शाहनवाज के खिलाफ मामला दर्ज कराने के लिए निचली अदालत की शरण ली थी। निचली अदालत ने इस संबंध में दिल्ली पुलिस से जांच कर रिपोर्ट तलब की थी, जिसमें दिल्ली पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में रेप को आरोपों को गलत बताते हुए मामले को दर्ज ने करने लायक बताया था। पुलिस रिपोर्ट के आधार पर निचली अदालत ने शाहनवाज हुसैन के खिलाफ केस दर्ज कराने के लिए दी गयी याचिका का खारिज कर दिया था।
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निचली अदालत(LOWER COURT) द्वारा याचिका खारिज होने पर पीडिता दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची थी और वहां उसने शाहनवाज हुसैन के खिलाफ रेप व जान से मारने की धमकी देने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए अब दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस द्वारा निचली अदालत में दी रिपोर्ट के तथ्यों को नकारते हुए रेप का मामला दर्ज कर फिर से मामले की जांच का आदेश दिया है।
बता दें कि शाहनवाज हुसैन इस समय बिहार से बीजेपी के एमएलसी(MLC) है। वे तीन बार सांसद रहने के साथ ही बिहार में जदयू-बीजेपी(JDU-BJP) की गठबंधन सरकार में मंत्री भी रहे चुके है, जबकि केन्द्र में अटल बिहारी सरकार में वे केन्द्रीय मंत्री भी रहे थे।