RBI New Rule: ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई (RBI New Rule) ने डेबिट, क्रेडिट और प्रीपेड कार्ड जारी करने के नियमों को लेकर ड्रॉफ्ट सर्कुलर जारी किया है. इस सर्कुलर में आरबीआई (RBI New Rule) ने रेखांकित किया है डेबिट, क्रेडिट और प्रीपेड कार्ड्स जारी करने के लिए कार्ड्स नेटवर्क्स का कार्ड जारी करने वाले bank and non banking संस्थाओं के साथ समझौते की व्यवस्था है वो कस्टमर्स (costumers) के हक में नहीं है. RBI ने इस ड्रॉफ्ट सर्कुलर पर स्टेकहोल्डर्स (stakeholders) से चार अगस्त 2023 तक सुझाव मांगा है.
RBI के मुताबिक समीक्षा करने पर यह पाया गया कि card network और कार्ड जारीकर्ताओं (Bank and non bank ) के बीच मौजूद व्यवस्थाएं कस्टमर्स के लिए विकल्प की उपलब्धता के लिए अनुकूल नहीं हैं। कार्ड जारीकर्ताओं को Card Network के साथ ऐसा कोई समझौता नहीं करना चाहिए जो कस्टमर्स को अन्य Card Network की सेवाओं का लाभ उठाने से रोकता हो।
कार्ड जारीकर्ता एक अक्टूबर से Card Network पर कार्ड जारी करेंगे। साथ ही कस्टमर्स को ये विकल्प देता है कि मल्टीपल कार्ड नेटवर्क्स में से जिसे चाहे वो किसी एक को चुन सकते हैं. यानि कस्टमर्स के पास ये विकल्प होगा कि वो चाहे तो Mastercard, Visa, Diners Club International, American Express या RuPay में से जिसे चाहे चुन सकता है.
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आरबीआई (RBI New Rule) का मकसद कार्ड नेटवर्क की भूमिका मर्चेंट (दुकानदार) और कार्ड जारीकर्ताओं के बीच लेनदेन को सुविधाजनक बनाना है। अभी तक ऐसा होता है कि कुछ क्रेडिट या डेबिट कार्ड कहीं कहीं नहीं चलते हैं। ऐसा आमतौर पर मर्चेंट (दुकानदारों) के साथ भुगतान के समय होता है। कुछ क्रेडिट कार्ड केवल चुनिंदा दुकानदारों के साथ ही स्वैप हो सकते हैं।
हर मर्चेंट सभी नेटवर्क स्वीकार नहीं करता है, और आप चेकआउट के समय अलग अलग नेटवर्क लोगो देख सकते हैं. अगर आसान शब्दों में कहें तो कहीं वीजा कार्ड नहीं चलता है तो कहीं मास्टर कार्ड नहीं चलता है. इसीलिए आरबीआई इससे जुड़े नए नियम ला रहा है. आपको बता दें यह प्रस्ताव एक अक्टूबर से लागू किया जाएगा.