Delhi Excise Policy Case: राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने को कहा है, क्योंकि उन्हें दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में जमानत मिल गई है। अदालत ने संजय सिंह को 2 लाख रुपये के जमानत बांड और इतनी ही राशि की एक जमानत राशि प्रस्तुत करने पर जमानत दे दी।
संजय सिंह की पत्नी अनिता सिंह ने जमानत बांड भर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 2 अप्रैल को आप नेता को जमानत दे दी, जब प्रवर्तन निदेशालय ने माना कि उसे उनकी रिहाई पर कोई आपत्ति नहीं है।
बता दे कि, राज्यसभा सदस्य संजय सिंह 6 महीने तक जेल में रहे थे। शीर्ष अदालत की पीठ, जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना, दीपांकर दत्ता और पीबी वराले शामिल थे, ने उनकी रिहाई का आदेश दिया, यह देखते हुए कि उनके कब्जे से कोई पैसा बरामद नहीं हुआ था और इसका कोई निशान नहीं था।
हालांकि संजय सिंह को अपनी राजनीतिक गतिविधियां जारी रखने की अनुमति है, लेकिन उन्हें मामले के संबंध में कोई भी बयान देने से प्रतिबंधित किया गया है। उनकी जमानत के नियम और शर्तें मुकदमे की निगरानी करने वाली विशेष अदालत द्वारा निर्धारित की जाएंगी।
दोपहर के भोजन के बाद के सत्र के दौरान, प्रवर्तन निदेशालय का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि एजेंसी को संजय सिंह की जमानत पर रिहाई पर कोई आपत्ति नहीं है। बेंच ने इसे स्वीकार करते हुए संजय सिंह की अपील स्वीकार कर ली और सुनवाई के दौरान उनकी रिहाई का निर्देश दिया।
हालाँकि, अदालत ने स्पष्ट किया है कि संजय सिंह को जमानत की यह रियायत एक मिसाल कायम नहीं करेगी और इससे अरविंद केजरीवाल सहित जेल में बंद अन्य AAP नेताओं को मदद नहीं मिलनी चाहिए, जो इसी तरह के आरोपों का सामना कर रहे हैं।
पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि जमानत ईडी की रियायत के आधार पर दी गई थी न कि मामले की योग्यता के आधार पर। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जमानत से इनकार करने को चुनौती देने वाली सिंह की याचिका पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली अपील के साथ सुनवाई की गई।
सिंह का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल की गिरफ्तारी सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा के बयानों पर आधारित थी, जिन्होंने एजेंसी के समक्ष दर्ज अपने दसवें बयान में उनका नाम लिया था।
सिंह को 2021-22 की नीति अवधि से संबंधित कथित दिल्ली शराब घोटाले के सिलसिले में पिछले साल 4 अक्टूबर को ईडी ने गिरफ्तार किया था। ईडी ने दलील दी कि सिंह उक्त घोटाले से उत्पन्न अपराध की आय को प्राप्त करने, रखने, छुपाने, नष्ट करने और उपयोग करने में शामिल थे।
ईडी द्वारा शुरू किया गया मनी लॉन्ड्रिंग मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज की गई एफआईआर से उत्पन्न हुआ। आरोप अब समाप्त हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 को संशोधित करने में अनियमितताओं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ देने के इर्द-गिर्द घूमते हैं।
राज्यसभा सदस्य को जमानत दिया जाना लोकसभा चुनाव प्रचार के बीच संकट में फंसी आम आदमी पार्टी (आप) के लिए राहत की बात है क्योंकि इसके दो शीर्ष नेता – राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष हैं। सिसौदिया–मामले के सिलसिले में जेल में हैं।
लोकसभा चुनाव के लिए मतदान 19 अप्रैल से 1 जून के बीच सात चरणों में होंगे और दिल्ली में 25 मई को मतदान होगा। वोटों की गिनती 4 जून को होनी है।