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इमरान खान पर कसा शिकंजा, सरकार ने पेशी से पहले रातोंरात बदल दिया कानून

Pakistan News : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) को एक तरफ जहां इस्लामाबाद हाईकोर्ट (Pakistan News) से बड़ी राहत मिली है। वहीं, दूसरी तरफ सरकार ने राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (NAB) की ताकत रातोंरात बढ़ा दी, जिसके बाद एनएबी ने अल-कादिर ट्रस्ट मामले में इमरान (Imran Khan) को पत्नी बुशरा सहित तलब कर लिया है।

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इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूख ने इमरान खान के खिलाफ चल रहे तोशाखाना केस को खारिज करते हुए इमरान खान की जमानत को मंजूरी दी है।

हालांकि दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान (Imran Khan) के वकीलों ने 3 जुलाई यानि की सोमवार शाम को एक याचिका दायर (Pakistan News) कर इस मामले की सुनवाई से चीफ जस्टिस को अलग किए जाने की मांग की थी। इमरान खान के वकीलों ने कहा था कि चीफ जस्टिस तोशाखाना केस की सुनवाई से खुद को अलग कर लें, क्योंकि उनके रहते इस केस की निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो सकती।

भ्रष्टाचार रोधी कानून में बदलाव कर NAB को दी गई पावर
पाकिस्तान सरकार (Pakistan News) ने भ्रष्टाचार रोधी कानूनों में रातों रात बदलाव कर एनएबी को अधिक ताकतवर बना दिया है। इस तरह के मामलों में अब तक इमरान की ढाल बने राष्ट्रपति आरिफ अल्वी जियारत पर गए है उनकी गैर मौजूदगी में सीनेट अध्यक्ष सादिक संजरानी ने राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (NAB) को ज्यादा ताकत देने वाले नियमों को मंजूरी दी है। नए नियमों के तहत NAB को संदिग्ध की गिरफ्तारी के बाद 15 दिनों के बजाय 30 दिनों तक हिरासत में रखने का अधिकार दिया गया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सलाह पर इस संबंध में अध्यादेश जारी किया गया है, इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय जवाबदेही अध्यादेश, 2023 में किए गए बदलाव आधी रात से लागू हो गए है.

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इमरान खान ने चीजें छुपाई
10 मई को तोशाखाना मामले में PTI प्रमुख को दोषी ठहराए जाने के बाद याचिका दायर की गई थी. इमरान खान पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान तोशाखाना (एक भंडार, जहां विदेशी अधिकारियों की तरफ से सरकारी अधिकारियों को सौंपे गए उपहार रखे जाते हैं) से अपने पास रखे गए उपहारों को जानबूझकर छुपाया गया था.

जानें पूरा मामला
साल 2022 में, सत्तारूढ़ गठबंधन के सांसदों की तरफ सें इमरान खान के खिलाफ एक केस दायर किया गया था, जिसमें उन पर अपनी संपत्ति की घोषणा में तोशखाना (toshkhana case)से प्राप्त उपहारों का विवरण शेयर नहीं करने का आरोप लगाया गया था. जिसके बाद पाकिस्तान चुनाव आयोग (ECP) ने साल 2022 अक्टूबर में कहा कि PTI प्रमुख ने उपहारों के संबंध में गलत बयान दर्ज कराए हैं. साथ ही चीजें उन्होंने छुपाई हैं.

दरअसल, पूर्व पीएम इमरान खान (Imran Khan) ने अपनी दलील देते हुए कहा था कि उन्होंने तोशाखाने से इन सभी उपहारों को 2.15 करोड़ रुपए में खरीदा था और बेचने पर उन्हें 5.8 करोड़ रुपए मिले थे. हालांकि बाद में इस बात का खुलासा हुआ था कि बेचे हुए उपहारों की कीमत 5.8 करोड़ नहीं बल्कि 20 करोड़ रुपये से ज्यादा की थी.

Prachi Chaudhary

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