BMW Hit-and-Run Case: मुंबई बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन मामले में आरोपी राजेश शाह को जमानत मिल गई है। सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए स्थानीय सेवरी कोर्ट ने शिवसेना (शिंदे गुट) नेता को जमानत दे दी। रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने 15,000 रुपये की प्रोविजनल कैश राशि जमा करने का निर्देश दिया है। मालूम हो कि राजेश शाह आरोपी मिहिर शाह के पिता हैं। 24 वर्षीय मिहिर ने रविवार सुबह अपनी BMW कार से एक महिला को टक्कर मार दी थी। हादसे में घायल 45 वर्षीय कावेरी नखवा की अस्पताल में मौत हो गई और उनके घायल पति प्रदीप का इलाज चल रहा है।
पुलिस ने बताया कि, वर्ली के कोलीवाड़ा इलाके के मछुआरे दंपत्ति सासून डॉक से मछली खरीदकर लौट रहे थे। इसी दौरान रविवार सुबह करीब साढ़े पांच बजे अटरिया मॉल के पास एक बीएमडब्ल्यू कार ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी। रिपोर्ट के मुताबिक हादसे के वक्त मिहिर के साथ कार में ड्राइवर राजर्षि बिदावत भी मौजूद थे। लेकिन, अब तक मिली जानकारी के मुताबिक मिहिर कार चला रहे थे जो राजेश शाह के नाम पर रजिस्टर्ड है। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने राजेश शाह और बिदावत को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि, मिहिर शाह अभी भी फरार है।
हिट एंड रन मामलों से गंभीरता से निपटने के निर्देश
आपको बता दें कि इस मामले पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का कुछ समय पहले बयान आया था। इस दौरान उन्होंने राज्य प्रशासन की किसी भी तरह के अन्याय को बर्दाश्त न करने की नीति पर जोर दिया था। शिंदे ने पुलिस को निर्देश दिया था कि वह शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्तियों से जुड़े हिट एंड रन मामलों से गंभीरता से निपटे ताकि न्याय सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा, ‘शक्तिशाली और प्रभावशाली लोगों द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करके व्यवस्था में गड़बड़ी पैदा करना असहनीय है। मेरी सरकार न्याय की ऐसी विफलता को बर्दाश्त नहीं करेगी।’ उन्होंने आम नागरिकों के जीवन की रक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला और राज्य पुलिस को इन मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ निपटाने का निर्देश दिया।