Shraddha Murder Case: श्रद्धा के हत्यारे को 14 दिन और न्यायिक हिरासत में रहना होगा. दिल्ली की एक अदालत ने आरोपी की 14 दिन की हिरासत और बढ़ा दी है.एक रिपोर्ट के मुताबिक 22 दिसंबर को दिल्ली पुलिस ने आवाज रिकॉर्ड करने की अनुमति के लिये कोर्ट में एक अपील दायर की थी. कोर्ट ने हत्या के मामले की जांच के सिलसिले में आफताब की आवाज का सैंपल लेने के लिये दिल्ली पुलिस के अनुरोध को भी मंजूरी दे दी है.
इससे पहले कोर्ट ने आरोपी आफताब की न्यायिक हिरासत 9 दिसंबर को भी 14 दिनों के लिये बढ़ाई गई थी. बताया जा रहा है कि 22 दिसंबर को आरोपी ने गलती से अप्लाई की गई जमानत याचिका भी वापस ले ली थी, इस याचिका में 17 दिसंबर को उसने कहा था कि, उन्होंने ‘वकालतनामा’ पर हस्ताक्षर किये थे, लेकिन उसे जमानत अर्जी दाखिल करने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी.
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इसे लेकर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीव वृंदा कुमारी ने कहा था कि कोर्ट को आफताब से E-MAIL के जरिए सूचना मिली थी कि, जमानत अर्जी गलती से दाखिल की गई थी. जब कोर्ट ने आफताब से पूछा कि क्या जमानत याचिका लंबित होनी चाहिये, तो इसे लेकर पूनावाला ने कहा था, ‘मैं चाहूंगा कि वकील मुझसे बात करें और फिर जमानत याचिका वापस ले लें. आपको बता दें कि पूनावाला ने 16 दिसंबर को जमानत के लिये कोर्ट में अर्जी दी थी.
दरसल, 18 मई को आफताब ने श्रद्धा की हत्या कर दी थी और उसके शरीर के 35 टुकड़े कर अलग-अलग स्थानों पर फेंक दिये थे. श्रद्धा अफताब की मुलाकात 2018 में एक डेटिंग ऐप ‘बंबल’ के जरिये हुई थी 8 मई 2022 को दोनों दिल्ली आये थे.