Carbide Guns Ban in Indore: इंदौर में कार्बाइड गन पर लगा सख्त प्रतिबंध, सीएम मोहन यादव ने हमीदिया अस्पताल में घायलों से की मुलाकात

Carbide Guns Ban in Indore: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को हमीदिया अस्पताल के नेत्र रोग विभाग का दौरा कर कार्बाइड गन हादसे में घायल बच्चों से मुलाकात की। उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों प्रशांत, करण, अंश, आरिष सहित अन्य से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और उनके परिजनों से बातचीत की।
मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों से उपचार की पूरी स्थिति जानी और निर्देश दिया कि सभी घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा और निरंतर निगरानी उपलब्ध कराई जाए ताकि वे जल्द स्वस्थ हो सकें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी घायलों के इलाज की पूर्ण जिम्मेदारी लेगी और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
“हर घायल को मिलेगा बेहतर इलाज” – सीएम यादव
डॉ. यादव ने अस्पताल के ऑप्थाल्मोलॉजी वार्ड में बच्चों के इलाज की व्यवस्था का निरीक्षण किया और चिकित्सकों से वर्तमान स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने प्रत्येक मरीज के उपचार में इस्तेमाल हो रही तकनीक और दवाओं की जानकारी भी ली।
डॉक्टरों ने मुख्यमंत्री को बताया कि अधिकांश मरीजों की आंखों की सर्जरी हो चुकी है और उनकी नियमित जांच और देखभाल की जा रही है।
मुख्यमंत्री ने परिवारों को भरोसा दिलाया कि सरकार इस कठिन समय में उनके साथ खड़ी है। उन्होंने अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिया कि बच्चों और उनके परिजनों को भोजन, दवाइयों और परामर्श सेवाओं सहित हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाए।
इस दौरान प्रमुख सचिव स्वास्थ्य संदीप यादव और आयुक्त जनसंपर्क दीपक सक्सेना भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि हमीदिया अस्पताल में सभी आवश्यक सुविधाएं और विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम 24 घंटे मरीजों की देखभाल कर रही है।
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“ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होने देंगे” – सीएम यादव
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि राज्य सरकार भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाएगी।
उन्होंने कहा, “बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। अस्पताल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग मिलकर सभी घायलों को पूर्ण उपचार दें। किसी को भी इलाज के लिए भटकना न पड़े।”
कार्बाइड गन पर प्रतिबंध – अब वीडियो बनाना भी अपराध
दिवाली के दौरान कार्बाइड गन के उपयोग से 31 लोग — जिनमें अधिकतर बच्चे थे — गंभीर आंखों की चोटों का शिकार हुए। इसके बाद इंदौर जिला प्रशासन ने शुक्रवार को इन खतरनाक खिलौना गनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया।
पुलिस ने कार्बाइड गन से जुड़े रील्स या वीडियो बनाने और उन्हें सोशल मीडिया पर साझा करने पर भी रोक लगाई है।
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जिला मजिस्ट्रेट शिवम वर्मा ने जारी किया आदेश
जिला मजिस्ट्रेट शिवम वर्मा ने आदेश जारी कर कहा कि कार्बाइड गन का निर्माण, भंडारण, क्रय-विक्रय, वितरण, प्रदर्शन और उपयोग पूरी तरह अवैध है। उन्होंने इसे जनस्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक बताया।
पुलिस अतिरिक्त उपायुक्त राजेश डंडोटिया ने कहा कि गन के उपयोग के साथ-साथ इससे जुड़े वीडियो पोस्ट करने पर भी कार्रवाई होगी। वहीं, पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने सभी थाना प्रभारियों को आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।
आदेश उल्लंघन पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी, जिसमें एक साल तक की जेल, ₹5,000 जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।
भोपाल और ग्वालियर जिलों में पहले ही कार्बाइड गन पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। अब इंदौर प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद राज्यभर में कार्बाइड गन के खिलाफ सख्त कदमों की उम्मीद बढ़ गई है।

