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क्या ज्ञानवापी में नहीं हो सकेगी पूजा? आधी रात को सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया चौंकाने वाला फैसला!

Gyanvapi Masjid Case in Supreme Court: जिला जज कोर्ट के फैसले को supreme Court में चुनौती दी गई है। बुधवार- गुरुवार की देर रात मुस्लिम पक्ष Supreme court पहुंचा। चीफ जस्टिस से इस मामले में मुस्लिम पक्ष ने बड़ी मांग की। मुस्लिम पक्ष की तरफ से गुरुवार भोर 3 बजे ज्ञानवापी में पूजा रोकने की मांग की गई।

उत्तर प्रदेश (uttar pradesh) के वाराणसी जिला जज कोर्ट की तरफ से 31जनवरी यानि बुधवार को मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका मिला। हिंदू पक्ष को व्यासजी तहखाने में पूजा का अधिकार दिया गया। जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश ने अपने आदेश में वाराणसी जिला प्रशासन (varansi district court) को आदेश दिया कि 7 दिनों के अंदर व्यासजी तहखाने में पूजा- पाठ की व्यवस्था को पूरी तरह से बहाल किया जाए। कोर्ट के नियमित पूजा का आदेश जारी होने के साथ ही प्रशासनिक स्तर पर इसे खोलने की तैयारी शुरू की गई। इसके बाद मुस्लिम पक्ष एक्टिव हुआ। ज्ञानवापी मस्जिद की संचालक अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद आधी रात को सुप्रीम कोर्ट पहुंची। ज्ञानवापी मस्जिद के व्यासजी तहखाने में पूजा को रोकने की मांग की गई। अहले सुबह करीब 3 बजे मुस्लिम पक्ष की याचिका पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सुनवाई की। उन्होंने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए तत्काल कोई राहत देने से इनकार कर दिया। मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाने का आदेश दिया गया।

जिला कोर्ट के फैसले को चुनौती

ज्ञानवापी परिसर स्थित (Gyanvapi Masjid Case in Supreme Court) व्यासजी के तहखाने में पूजा की इजाजत के वाराणसी जिला कोर्ट (varansi district court) के आदेश के खिलाफ मस्जिद कमेटी ने गुरुवार सुबह 3 बजे सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सूत्रों के मुताबिक , अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमिटी की ओर से वकीलों की टीम ने 3 बजे सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के सामने मामला रखा। मस्जिद कमिटी ने व्यासजी तहखाने में पूजा पर रोक लगाने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की। मुस्लिम पक्ष ने निचली अदालत के आदेश पर तुंरत रोक की मांग की। मुस्लिम पक्ष का कहना था कि हमें दूसरे कानूनी राहत के विकल्प आजमाने का समय मिले, इसके लिए आदेश जारी किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने मुस्लिम पक्ष की मांग को सुबह 4 बजे चीफ जस्टिस के सामने रखा। चीफ जस्टिस ने पेपर देखने के बाद मुस्लिम पक्ष से इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने को कहा। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुस्लिम पक्ष किसी भी तरह की राहत पाने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने मामले को रखे। इस प्रकार मुस्लिम पक्ष को तत्काल राहत देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया।

आधी रात में शुरू हुई हलचल

वाराणसी (varansi) में आधी रात को व्यासजी तहखाने में पूजा को लेकर हलचल तेज हुई तो मुस्लिम पक्ष भी एक्टिव हो गया। पूजा पर रोक लगाने की मांग शुरू हो गई। जिला जज के व्यासजी तहखाने में पूजा का अधिकार हिंदुओं को दिए जाने के बाद प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई शुरू हुई। कमिश्नर कौशलराज शर्मा, पुलिस कमिश्नर मुथा अशोक जैन और डीएम एस. राजलिंगम समेत सीनियर अधिकारी और पुलिस बल बुधवार रात करीब 11:30 बजे ज्ञानवापी परिसर पहुंचे। वहां सभी ने दक्षिणी तहखाना में पूजा के संबंध में जिला जज के आदेश के बाद सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा की गई।

प्रशासनिक अधिकारियों ने दक्षिणी तहखाना में पूजा के संबंध में जिला जज के आदेश के बाद सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा की। रात करीब 12:30 बजे व्यासजी तहखाने के सामने लगी लोहे की बैरिकेडिंग हटवा दी गई। रात करीब 1:30 बजे रिसीवर सह डीएम एस. राजलिंगम ने परिसर के बाहर निकलकर मीडिया से कहा कि हमने कोर्ट के आदेश का अनुपालन करा दिया है। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉम्प्लेक्स समेत पूरे जिले में हाई अलर्ट है। गोदौलिया से दशाश्वमेध और गोदौलिया से बुलानाला के बीच गश्ती बढ़ा दी गई है।

Written By । Prachi Chaudhary । Nationa Desk । Delhi

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