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बिलकिस बानो केस में आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला

Bilkis Bano case: गुजरात के चर्चित बिलकिस बानो गैंगरेप केस में दोषियों की सजा में रिहाई की अनुमति के खिलाफ याचिकाओं पर आज Supreme court फैसला सुनाएगा। इस केस (Bilkis Bano case) में कई विपक्षी नेताओं ने याचिका दायर की है।

बिलकिस बानो गैंगरेप केस में दोषियों की (Bilkis Bano case) जल्द रिहाई की अनुमति देने वाले गुजरात सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर supreme court सोमवार यानी आज अपना फैसला सुनाएगा।

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सुप्रीम कोर्ट की websites पर प्रकाशित वाद लिस्ट के मुताबिक, न्यायमूर्ति B.V नागरत्‍ना और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की विशेष पीठ 8 जनवरी को फैसला सुनाएगी।

आपको बता दें उसके और उसके परिजनों के साथ साल 2002 में गुजरात दंगों के दौरान दरिंदगी की गई थी। कोर्ट ने अक्टूबर 2023 में 15 अगस्त, 2022 को राज्य की छूटनीति के तहत 11 दोषियों को रिहा करने की गुजरात (gujrat) सरकार की कार्रवाई की वैधता के सवाल (Bilkis Bano case) पर सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

विपक्ष के नेताओं ने दायर की याचिका

सुनवाई के दौरान केंद्र, गुजरात सरकार और दोषियों ने सजा में छूट के आदेश के खिलाफ CPI-M नेता सुभाषिनी अली, तृणमूल Congress नेता महुआ मोइत्रा, national faderation of indian woman, आसमां शफीक शेख और अन्य द्वारा दायर जनहित याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा था कि जब पीड़िता ने खुद कोर्ट का दरवाजा खटखटाया (Bilkis Bano case) है, तो दूसरों को इस केस में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

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दोषियों ने दी ये दलील

साथ ही, अपराधियों ने दलील दी थी कि उन्हें जल्द रिहाई देने वाले माफी आदेशों में न्यायिक आदेश का सार है और इसे संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका दायर करके चुनौती नहीं दी जा सकती। दूसरी तरफ, एक जनहित याचिका वादी की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने दलील दी थी कि छूट के आदेश ‘कानून की दृष्टि से खराब’ हैं और साल 2002 के दंगों के दौरान बानो के खिलाफ किया गया अपराध धर्म के आधार पर किया गया “मानवता के खिलाफ अपराध” था। जयसिंह ने कहा था कि शीर्ष अदालत (Bilkis Bano case) के फैसले में देश की अंतरात्मा की आवाज झलकेगी।

Written By । Prachi Chaudhary । Nationa Desk । Delhi

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