नई दिल्ली: GST on paratha अब लोगों कोपराठा खाना महंगा हो सकता है. यदि आप रेस्टोरेंट के पराठे (Paratha) खाने के शौकीन है तो इसके लिए अब आपको अपनी जेब थोड़ी और खाली करनी पड़ेगी. जी हां क्योंकि अब पराठा पर भी 18 फीसदी GST लगने जा रही है. यह फैसला अहमदाबाद की कंपनी वाडीलाल इंडस्ट्रीज (Vadilal Industries) की अपील पर आया है. हालांकि चपाती (रोटी) पर 5 प्रतिशत ही टैक्स चुकाना पड़ेगा. गुजरात की अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग (AAAR) का कहना है कि रोटी और पराठे में काफी अंतर है.
पराठे पर 18 फीसदी लगेगी GST
वहीं फ्रोजन पराठे बनाने वाली कंपनियों की दलील है कि रोटी और पराठे में ज्यादा अंतर नहीं है. वाडीलाल इंडस्ट्रीज भी कई तरह फ्रोजन पराठे बनाती है. कंपनी की दलील थी कि रोटी और पराठे में ज्यादा अंतर नहीं है. कंपनी का कहना है कि दोनों आटे से ही बनती हैं, इसलिए पराठे पर भी 5 फीसदी GST लगना चाहिए. लेकिन AAAR ने कंपनी की इस दलील को खारिज कर दिया और साफ किया कि पराठे पर 18 फीसदी GST लगेगा.
‘पराठा खाना विलासिता की निशानी’
वहीं AAAR का कहना है कि रोटी और पराठे बनाने में काफी अंतर होता है. AAAR का कहना है कि रोटी या चपाती को आप बगैर मक्खन या घी लगाए भी खा सकते हैं, लेकिन पराठा इनके बगैर नहीं बनता. AAAR का कहना है कि घी चुपड़ी रोटी या पराठा एक तरह से विलासिता की श्रेणी में आते हैं, इसलिए इन पर 18 फीसदी की दर से कर वसूलना लाजमी है. वहीं गुजरात कर प्रशासन ने पूड़ी, पापड़ और बिना तले पापड़ पर 5 फीसदी GST लगाया है.