UP Government Employees: यूपी के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा झटका, लगेगा वेतन पर ब्रेक! जानें वजह
यूपी के उन राज्य कर्मचारियों को फरवरी के वेतन का भुगतान मार्च में नहीं किया जाएगा जिन्होंने अपनी संपत्ति का विवरण मानव संपदा पार्टल में नहीं दिया है। यूपी के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा कि सभी कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से 28 फरवरी तक अपनी चल और अचल संपत्ति का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर दे देना है।
UP Government Employees: प्रदेश सरकार के आदेश के बाद भी सरकारी कर्मचारी अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा देने से कतरा हैं। ऐसे में उन राज्य कर्मचारियों को फरवरी माह का वेतन मार्च में नहीं मिलेगा, जिन्होंने अपनी संपत्ति का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज नहीं किया है।
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उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के बाद भी सरकारी कर्मचारी अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा देने से कतरा हैं। ऐसे में उन राज्य कर्मचारियों को फरवरी माह का वेतन मार्च में नहीं मिलेगा, जिन्होंने अपनी संपत्ति का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज नहीं किया है। यूपी के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने इस सम्बंध में आदेश जारी किया है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा कि सभी कर्मचारियों को 28 फरवरी तक अपनी चल—अचल सम्पत्ति का ब्योरा मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज करना होगा। जो कर्मचारी ऐसा नहीं नहीं करेंगे, उनका फरवरी माह का वेतन रोक दिया जाएगा।
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अभी तक 83 प्रतिशत कर्मचारियों ने दी जानकारी
दरअसल, राज्य कर्मचारियों को अपनी चल और अचल संपत्ति का विवरण 31 दिसम्बर 2024 तक देना था। लेकिन अभी तक तक केवल 83 प्रतिशत कर्मचारियों ने ही अपनी संपत्ति की जानकारी ऑनलाइन दी है। इसी वजह संपत्ति का ब्योरा देने की तारीख बार-बार बढ़ाई जाती रही है। जनवरी और फरवरी के पहले सप्ताह में भी यह समय सीमा दो बार बढ़ाई जा चुकी है। अब अंतिम तिथि बढ़ाकर 28 फरवरी कर दी गई है। इसके बावजूद यदि कोई कर्मचारी ब्योरा नहीं देता है, तो उसका फरवरी का वेतन रोक दिया जाएगा।
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सीएम योगी ने दिए थे सख्त निर्देश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए थे कि सर्विस बुक को मानव संपदा पोर्टल पर ई-सर्विस बुक में परिवर्तित किया जाए। 1 जनवरी 2024 से सभी तरह के अवकाश और एसीपी सम्बंधी काम इसी पोर्टल के जरिये किए जाएं। इसके अलावा वर्ष 2023-24 की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीआर) भी मानव संपदा पोर्टल के जरिए ऑनलाइन जमा की जाए। स्थानांतरण की स्थिति में कार्य मुक्ति और कार्यभार ग्रहण करने की प्रक्रिया भी इसी पोर्टल के माध्यम से पूरी की जाए। इस समय सीमा को दो बार बढ़ाया जा चुका है।
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