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Loksabha Election News 2024 Update: IAS अधिकारी ने दी भगवंत मान सरकार को चुनौती, कह डाली बड़ी बात

Loksabha Election News 2024 Update: आम आदमी पार्टी (AAP) के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार (Punjab government) को बुधवार को बठिंडा लोकसभा सीट से भाजपा की उम्मीदवार आईएएस परमपाल कौर सिद्धू ने चुनौती दी। परमपाल ने साफ कर दिया है कि वह चुनाव लड़ेंगी और आप प्रशासन अपनी मर्जी के मुताबिक काम करने के लिए स्वतंत्र है।

2024 के लोकसभा चुनाव (loksabha election 2024) के तीन चरण पूरे हो चुके हैं। अभी भी 4 चरण के चुनाव होने बाकी हैं। लेकिन इस बीच पंजाबी बठिंडा सीट पर चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है। आईएएस अधिकारी परमपाल कौर सिद्धू को भाजपा ने टिकट दिया है। केंद्रीय कार्मिक विभाग ने सिद्धू का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। हालांकि, पंजाब सरकार ने उनसे तुरंत काम शुरू करने का अनुरोध किया है और तीन महीने की नोटिस (notice) अवधि को माफ करने से इनकार कर दिया है। हालांकि, परमपाल कौर सिद्धू भी अब “करो या मरो” की स्थिति में आ गई हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वह लोकसभा चुनाव (loksabha election) जरूर लड़ेंगी, चाहे आम आदमी पार्टी के पंजाबी प्रशासन द्वारा उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई क्यों न की जाए।

सबसे पहले मामला क्या है?

पंजाब (Punjab) के बठिंडा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए भाजपा ने आईएएस अधिकारी परमपाल कौर सिद्धू को आगे किया है। जब परमपाल कौर सिद्धू ने आईएएस से इस्तीफा दिया था, तो उन्होंने तीन महीने की नोटिस अवधि माफ करने की मांग की थी। हालांकि, पंजाब सरकार ने उनके अनुरोध को ठुकरा दिया है। सरकार के अनुसार, नोटिस अवधि में छूट केवल राज्य सरकार द्वारा दी जा सकती है, और वह भी तब जब राज्य सरकार लिखित औचित्य से संतुष्ट हो।

जवाब में परमपाल कौर सिद्धू

जवाब में परमपाल कौर सिद्धू ने राज्य प्रशासन को बताया कि संघीय सरकार ने उन्हें पहले ही पदमुक्त कर दिया है। सिद्धू ने कहा कि पंजाब (Punjab) में 1 जून को होने वाले लोकसभा चुनावों (loksabha election) के बाद वह राज्य प्रशासन को जवाब देंगी। उन्होंने दावा किया कि आप सरकार सिर्फ़ उनका समय बर्बाद करना चाहती है। सिद्धू के अनुसार, रिटायर होने के बाद मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ।

पंजाब सरकार ने काम पर लौटने का आदेश जारी किया था

परमपाल कौर सिद्धू को लिखे पत्र में पंजाब सरकार (Punjab government) ने कहा कि वीआरएस की स्वीकृति के बारे में कोई आदेश जारी नहीं किया गया है और न ही राज्य सरकार ने आपके नियम 16 (2) के तहत अनिवार्य तीन महीने की नोटिस अवधि को माफ किया है। सरकार ने पत्र में कहा है कि सिद्धू सेवानिवृत्ति या अनुपस्थिति की छुट्टी के लिए पात्र नहीं हैं। इसलिए उन्हें तुरंत काम पर लौटना चाहिए, अन्यथा उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।

Prachi Chaudhary

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