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UPS Pension: क्या है UPS Pension ? कब से लागू होगी स्कीम, कैसे उठाएं फायदा?

What is UPS Pension? When will the scheme be implemented, how to avail the benefits?

UPS Pension : यूनिफाइड पेंशन योजना (UPS) को सरकार ने मंजूरी दे दी है, इस स्कीम को 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। यह योजना 25 साल सेवा के बाद रिटायर होने पर 50 % वेतन की पेंशन का वादा करती है। आईऐ जानते है नई पेंशन योजना और पुरानी योजना में सरकारी नौकरी पेशन से कितनी अंतर है।

नई पेंशन योजना या NPS के विरोध के बाद, सरकार ने शनिवार, 24 अगस्त को एक एक संशोधित पेंशन योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) है। यह योजना अगले वित्तीय वर्ष के पहले दिन 1 अप्रैल, 2025 को शुरू होगा। इस योजना के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके मूल वेतन के 50% के बराबर पेंशन मिलेगी। यह पेंशन पिछले 12 महीनों के औसत वेतन पर आधारित होगी। लेकिन इसके लिए कर्मचारी का 25 साल सेवाकाल पूरा होना चाहिए।

UPS (नई) और NPS (पुरानी)  योजना में फर्क

यूपीएस के तहत पेंशन की गारंटी दी जाती है। अगले साल से, NPS चुनने वाले लोग UPS में बदल सकेंगे। दूसरी ओर,NPS एक बाजार से जुड़ी योजना है, जहां रिटर्न बाजार पर निर्भर करता है। है, लेकिन आपका योगदान तय होता है। पेंशन की राशि तय नहीं होती है और बाजार की चाल के आधार पर बदलती रहती है क्योंकि NPS में पैसा बाजार में निवेश किया जाता है।

पेंशन में बढ़ाया गया सरकार का योगदान

कर्मचारी के मूल वेतन का 10% NPS के माध्यम से दिया जाता है, जबकि शेष 14% सरकार से आता है। UPS में सरकार का हिस्सा बढ़कर 18.5% हो गया है, और कर्मचारियों को अभी भी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% योगदान देना होगा।

धारा 80 सीसीडी (1) के तहत, जो कर्मचारी राष्ट्रीय भविष्य निधि (NPP) में योगदान करते हैं, वे अपने करों से अपने मूल वेतन (मूल + महंगाई भत्ता) का 10% तक, धारा 80 सीसीई के तहत कुल ₹1.5 लाख तक की कटौती कर सकते हैं।

UPS में टैक्स लाभ का ऐलान

इसके अलावा धारा 80 CCE के तहत ₹1.5 लाख की सीमा से अधिक धारा 80 CCD(1B) के तहत ₹50,000 की अतिरिक्त कटौती का दावा कर सकते हैं। UPS के तहत टैक्स लाभों की घोषणा होना अभी बाकी है।

निजी कर्मचारी NPS में भाग लेना चुन सकते हैं यदि उनके नियोक्ता ने योगदान करने का विकल्प चुना है; UPS विशेष रूप से उन सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने ऐसा करने का विकल्प चुना है।

कोई भी भारतीय नागरिक 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच किसी भी समय स्वेच्छा से NPS में शामिल हो सकता है।

Prachi Chaudhary

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