Delhi News Arvind Kejriwal: दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High court) ने उत्पाद नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया. याचिका में केजरीवाल (arvind kejriwal) की गिरफ्तारी के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने का अनुरोध किया गया था. क्या आप जानते हैं कि ये याचिका दायर करने वाला शख्स कौन है?
दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High court) ने शराब नीति घोटाले में गिरफ्तारी के बाद सीएम को पद से हटाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है. हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि पद से हटना या नहीं हटना केजरीवाल (arvind kejriwal) का ‘निजी फैसला’ है. हाई कोर्ट ने कहा कि कभी-कभी व्यक्तिगत हित से ज्यादा राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देनी पड़ती है. हाई कोर्ट के इस फैसले से याचिकाकर्ता विष्णु गुप्ता (Vishnu gupta) को झटका लगा है. ऐसे में सवाल उठता है कि सीएम केजरीवाल के खिलाफ याचिका दायर करने वाला ये शख्स कौन है.
कौन हैं विष्णु गुप्ता?
विष्णु गुप्ता हिंदू सेना नाम के संगठन का प्रमुख है. इस संगठन की स्थापना वर्ष 2011 में की गई थी। विष्णु मथुरा (mathura) स्थित कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में हिंदू पक्ष की ओर से भी पक्षकार हैं। इसी साल फरवरी में विष्णु गुप्ता को धमकी भरा पत्र और तीन गोलियां भेजी गई थीं. गुप्ता ने इस मामले में मधु विहार थाने में केस भी दर्ज कराया था. धमकी भरे पत्र में विष्णु गुप्ता (Vishnu gupta) को कृष्ण जन्मभूमि केस वापस लेने की धमकी दी गई थी. विष्णु गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है.
विष्णु गुप्ता पहले भी कई मामलों को लेकर चर्चा में रह चुके हैं. 2015 में केरल हाउस कैंटीन (kerala house canteen) में गोमांस परोसे जाने की झूठी शिकायत दर्ज कराने के आरोप में दिल्ली पुलिस (Delhi police) ने बुधवार को हिंदू सेना प्रमुख विष्णु गुप्ता को हिरासत में लिया था। इसके अलावा साल 2021 में उन्हें पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (Pakistan international airlines) के दफ्तर में तोड़फोड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. हिंदू सेना अध्यक्ष की ओर से साल 2022 में पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी. इसके अलावा दिल्ली में बाबर रोड के बोर्ड पर कालिख पोतने में भी हिंदू सेना का नाम सामने आया था. हिंदू सेना की ओर से बाबर रोड पर अयोध्या रोड (ayodhya road) का पोस्टर लगाया गया था.
हाई कोर्ट से लेकर supreme court तक याचिका
साल 2023 में हिंदू सेना की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर फिल्म आदिपुरुष पर बैन लगाने की मांग की गई थी. हालांकि, कोर्ट ने उस वक्त याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया था. वहीं, इसी साल हिंदू सेना के अध्यक्ष ने सनातन धर्म और श्रीराम मंदिर (shri ram mandir) और काशी मथुरा पर नफरत भरे भाषण देने वालों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (supreme court) में जनहित याचिका दायर की थी.