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Human Finger in Ice Cream: आइसक्रीम कोन में मानव उंगली मिलने के बाद यम्मो आइस क्रीम ने दी प्रतिक्रिया

Yummo Ice Cream reacts after human finger found in ice cream cone

Human Finger in Ice Cream: मुंबई के एक डॉक्टर द्वारा ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म (Online delivery platform) के जरिए ऑर्डर किए गए बटरस्कॉच कोन (Butterscotch Cone) में कथित तौर पर एक इंसानी उंगली (Human Finger) पाए जाने के बाद, आइसक्रीम कंपनी (The Ice Cream Company) ने एक बयान के साथ जवाब दिया।

ब्रेंडन फेराओ (Brendan Ferrao), मलाड (Malad) के रहने वाले 26 वर्षीय निवासी ने यह चौंकाने वाला खुलासा तब किया जब उन्होंने आइसक्रीम को काटा और अपने मुंह में कुछ असामान्य महसूस किया।

यम्मो आइसक्रीम (Yummo Ice Cream) ने इस पर जवाब देते हुए कहा, “हमने इस थर्ड-पार्टी सुविधा में निर्माण बंद कर दिया है, सुविधा और हमारे गोदामों में उक्त उत्पाद को अलग कर दिया है, और बाजार स्तर (Market Level) पर भी ऐसा ही करने की प्रक्रिया में हैं। उत्पाद की गुणवत्ता (product quality) और सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, हम स्थिति को संबोधित करने की प्रक्रिया में थे। इस बीच, मामला आगे बढ़ा दिया गया, और ग्राहक द्वारा एक आधिकारिक पुलिस शिकायत दर्ज (File an official police complaint) की गई।”

यह घटना बुधवार 12 जून की रात को हुई जब फेराओ की बहन ने क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म (Quick Commerce Platform) के जरिए तीन आइसक्रीम ऑर्डर की, जिसमें दो आम के स्वाद वाली और एक बटरस्कॉच आइसक्रीम थी। जैसे ही उसके भाई ने आइसक्रीम कोन में कटी हुई इंसानी उंगली देखी, बहन ने तुरंत पुलिस से संपर्क किया।

फेराओ ने एक वीडियो बयान में कहा था, “मैंने एक ऐप से तीन कोन आइसक्रीम ऑर्डर की थीं। उनमें से एक यम्मो ब्रांड की बटरस्कॉच आइसक्रीम थी। इसका आधा हिस्सा खाने के बाद, मुझे लगा कि मेरे मुंह में एक ठोस टुकड़ा है। मुझे लगा कि यह कोई अखरोट या चॉकलेट का टुकड़ा (Nut or Piece of Chocolate) हो सकता है और मैंने यह जांचने के लिए इसे थूक दिया कि यह क्या है।”

मलाड पुलिस स्टेशन (Malad Police Station) के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक (Senior Police Inspector) रवि अदाने (Ravi Ade) ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा, “हमें शिकायत मिली है कि, ऑनलाइन ऑर्डर की गई आइसक्रीम में मांस का टुकड़ा मिला है। हमने मांस के टुकड़े को जांच के लिए अपने कब्जे में ले लिया है। आइसक्रीम कंपनी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) की धारा 272, 273 और 336 के तहत मामला दर्ज किया गया है। हम मामले की जांच कर रहे हैं।”

यम्मो आइसक्रीम्स ने चल रही जांच में अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग करने का वादा किया है।

Chanchal Gole

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