दिल्ली

K Kavitha Bail: संजय- सिसोदिया के बाद इन शर्तों पर मिली के.कविता को जमानत!

After Sanjay-Sisodia, K. Kavita got bail on these conditions!

K Kavitha Bail: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले (Delhi Excise Policy Scam) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बीआरएस नेता के. कविता को जमानत दे दी है। उन्हें ED और CBI केस में 10-10 लाख रुपये का बॉन्ड भरने के बाद रिहा कर दिया गया हैं। कोर्ट ने गवाहों को प्रभावित न करने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करने की शर्त रखी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले उनकी याचिका खारिज कर दी थी।

दिल्ली आबकारी नीति घोटाले (Delhi Excise Policy Scam) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में बीआरएस नेता और विधायक के. कविता को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज यानि 27 अगस्त, मंगलवार को उनकी जमानत दे दी है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को भी संदेह के घेरे में लिया है। आपको बता दें कि 15 मार्च को के. कविता को गिरफ्तार किया गया था।

इन शर्तों पर मिली जमानत

बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने के.कविता की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने के कविता को ED और CBI  केस में 10-10 लाख रुपये के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने उन्हें गवाहों को प्रभावित नहीं करने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करने का निर्देश दिया है।

ईडी ने लगाए थे सबूत मिटाने के आरोप

ईडी ने आबकारी नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने के कविता पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। ईडी ने अपनी चार्जशीट में बीआरएस नेता के कविता पर इस मामले में अपनी भूमिका छिपाने के लिए कई सबूतों को नष्ट करने का आरोप लगाया था। ईडी ने चार्जशीट में बताया कि उन्हें के कविता के पास से 9 मोबाइल फोन मिले थे लेकिन उनमें से सभी फोन फॉर्मेट थे। किसी में भी कोई डेटा नहीं था। इसके अलावा, ईडी के अनुसार, के. कविता ने एक पांच सितारा होटल में एक कमरे के लिए 10 लाख रुपये का भुगतान किया था। इसके अलावा, के. कविता ने गवाहों को मनाने में भी हाथ बँटाया था।

Prachi Chaudhary

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