Sambhal Masjid Dispute: संभल जामा मस्जिद विवाद पर इलाहाबाद HC आज सुनाएगा फैसला, मुस्लिम पक्ष ने दाखिल की याचिका
पिछले सप्ताह मंगलवार को सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने मस्जिद समिति की ओर से पेश वकीलों, मंदिर पक्ष की ओर से हरिशंकर जैन और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के वकील की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
Sambhal Masjid Dispute: इलाहाबाद हाईकोर्ट संभल जिले में जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर के बीच चल रहे विवाद में सिविल रिवीजन याचिका पर सोमवार को अपना फैसला सुनाएगा। इससे पहले हाईकोर्ट ने 13 मई को सुनवाई के दौरान अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मस्जिद कमेटी ने याचिका के जरिए सिविल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है।
पिछले सप्ताह मंगलवार को सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने मस्जिद समिति की ओर से पेश वकीलों हरिशंकर जैन, मंदिर पक्ष की ओर से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के वकील की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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संभल कोर्ट के खिलाफ याचिका
इससे पहले 5 मई को एएसआई के वकील ने अपना जवाबी हलफनामा दाखिल किया था, जिसके बाद कोर्ट ने मस्जिद कमेटी के वकील को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया था और सुनवाई की अगली तारीख 13 मई तय की थी। इस बार मस्जिद कमेटी की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में संभल की स्थानीय अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए पुनरीक्षण याचिका (सिविल पुनरीक्षण याचिका) दाखिल की गई थी।
संभल सिविल कोर्ट ने अधिवक्ता आयोग की ओर से मस्जिद का पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया था।
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लंबित मूल मुकदमे की सुनवाई पर रोक
इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की जिला अदालत में लंबित मूल मुकदमे की सुनवाई पर अगली तारीख तक रोक लगा दी थी। मूल मुकदमे में हिंदू पक्ष ने संभल के मोहल्ला कोट पूर्वी स्थित श्री हरिहर मंदिर (कथित जामा मस्जिद) में प्रवेश का अधिकार मांगा है।
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पुनरीक्षण याचिका में बताया गया कि उक्त वाद पिछले वर्ष 19 नवंबर को दाखिल किया गया था और कुछ ही घंटों के भीतर न्यायाधीश ने अधिवक्ता आयोग गठित कर मस्जिद का प्रारंभिक सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया था और सर्वेक्षण कार्य उसी दिन 24 नवंबर 2024 को किया गया था। न्यायालय ने 29 नवंबर 2024 को सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया था।
संभल के सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत में अधिवक्ता हरिशंकर जैन व 7 अन्य ने वाद दाखिल किया है, जिसमें उनकी ओर से तर्क दिया गया है कि कथित शाही ईदगाह मस्जिद एक मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी।
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