आज उमेश के साथ अतीक के गुनाहो का पहला इंसाफ हो गया है MP- MLA सेशन कोर्ट ने अतीक समेत 3 आरोपियों को इस केस मे दोषी करार दिया है
उमेश पाल (Umesh pal) बसपा नेता राजू पाल हत्याकांड का मुख्य गवाह था. राजू की हत्या 25 जनवरी 2005 को हुई थी. इसी बीच, उमेश का अपहरण 28 फरवरी 2006 हो गया. अपहरण का आरोप अतीक अहमद और उनके गुंडे पर लगा था. हालांकि, उमेश पाल ने इस केस में एक साल बाद 5 जुलाई 2007 को धूमनगंज थाने में केस दायर कराया था. इस दौरान अतीक और उसके गुंडे धमकियां देते रहे. उमेश पाल(umesh pal) ने तब आरोप लगाया था कि अतीक और उसके गुंडे ने उसकी किडनैपिंग कर बयान अपने पक्ष में करवा लिया था.
उमेश पाल अपहरण कांड में दोषी करार दिए जाने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस के शहीद सिपाही संदीप निषाद के परिजनों का पहला रिएक्शन आया है 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल पर गोली बरसाए जाने के दौरान सिपाही संदीप निषाद की मौत हो गई थी. सिपाही संदीप निषाद के परिवार का कहना है कि अतीक और उसके साथियों को मौत की सजा मिलनी चाहिए. जब तक अतीक को फांसी या एनकाउंटर नहीं हो जाता तब तक संदीप की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी. संदीप के माता-पिता और भाई ने योगी सरकार से मांग की है कि अतीक को सख्त से सख्त सजा दी जाए.
ये भी पढ़े… Umesh Pal case: डॉन अतीक अहमद का परिवार हुआ बेघर,अब तक 11,684 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त
अतीक अहमद के भाई अशरफ समेत बाकी सात आरोपियों को इस मामले में दोषमुक्त करार दिया गया है .उमेश पाल अपहरण केस में कोर्ट ने कहा कि तीन लोगों को दोषी करार दिया है. इस मामले में कुल 10 आरोपियों में केवल तीन आरोपी ही अदालत ने दोषी करार दिये थे। उमेश पाल अपहरण मामले में अदालत ने अतीक अहमद , दिनेश पासी खान व शौकत हनीफ को उम्र क़ैद की सज़ा सुनाई है। तीनों दोषियों पर एक-एक लाख का आर्थिक दंड भी लगाया गया है।
अदालत ने अतीक अहमद,दिनेश पासी व खान सौलत हनीफ दोष सिद्ध किया था। एमपी एमएलए कोर्ट ने सौलत हनीफ को अन्य धाराओं के साथ 364 में व अतीक अहमद व दिनेश पासी को147,148,149,341,342,364A 120 B में दोष सिद्ध देते सज़ा सुनाई.