ट्रेंडिंग

दस साल की सजा मिलने के बाद बाहुबली अनंत सिंह की बिहार विधानसभा की सदस्यता हुई समाप्त

पटना: बिहार के बाहुबली राजनेताओं में शुमार अनंत सिंह को आम्स एक्ट व अन्य धाराओं में एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा दस साल की सजा सुनाये जाने के बाद उनकी बिहार विधानसभा की सदस्यता समाप्त कर दी गयी है। इस संबंध में बिहार सचिवालय की ओर से अधिसूचना जारी कर उनकी विधायकी रद्द होना 21 जून से लागू होगी। अनंत सिंह इस समय एक सजायाफ्ता कैदी के रुप में पटना जेल में सजा काट रहे हैं।

ये भी पढ़े- पंजाबी गायक दलेर महेंदी को मानव तस्करी दो साल की सजा, पुलिस ने हिरासत में लिया

बता दें कि बाहुबली राजनेता अनंत सिंह बिहार के मोकामा विधान सभा सीट से लगातार पांच बार विधायक चुने गये हैं। वर्ष 2015 में उनके आवास से पुलिस ने छापा मारकर एके-47, 6 मैगजीन, इंसास रायफल, बुलेट प्रूफ जैकेट और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किये थे। छापेमारी की जानकारी होने पर विधायक अनंत सिंह दिल्ली भाग गये थे और गिरफ्तार के बढते दवाब के कारण पुलिस के सामने सर्मपण कर दिया था।

इस मामले में पटना की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 14 जून, 2022 को विधायक अनंत सिंह को दोषी करार देते हुए दस साल की सजा सुनायी थी और सजा सुनाये जाने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था। इसके बाद अब अदालत और जेल प्रशासन द्वारा विधायक को सजा होने संबंधी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने के बाद बिहार विधानसभा सचिवालय ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 और संविधान के अनुच्छेद 191(1) ई के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करते हुए उनकी विधानसभा की सदस्यता को समाप्त कर दी गयी है। इसके लिए जारी अधिसूचना में वे 21 जून के बाद विधायक नहीं रहे गये हैं।

news watch india
Team News Watch India

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button