Big News of UP: उमेश पाल अपहरण मामले में माफिया अतीक अहमद व उसके दो साथियों को उम्रकैद की सजा
प्रयागराज। प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने मंगलवार को माफिया डॉन अतीक अहमद व उसके दो साथियों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई है।कोर्ट ने यह सजा वर्ष 2006 में हुए अधिवक्ता उमेश पाल अपहरण कांड में फैसला सुनाते हुए सुनाई।
बता दें कि इसी वर्ष 24 फरवरी को अपने ही मामले में गवाही देने के बाद उसी दिन गुर्गों ने अधिवक्ता उमेश पाल वह उस उनके दो सरकारी गनर की पर अंधाधुंध गोलियां चला कर हत्या कर दी थी। इस तिहरे हत्याकांड में भी अतीक अहमद व उसका भाई अशरफ नामजद आरोपी हैं।
एमपी एमएलए कोर्ट ने लंच से पहले उमेश पाल अपहरण केस में माफिया अतीक अहमद सहित तीन लोगों को दोषी करार दिया था। इस मामले में अतीक के भाई अशरफ दोषमुक्त किया गया। इस मामले में कुल 10 आरोपियों में केवल तीन आरोपी ही अदालत ने दोषी करार दिये थे। उमेश पाल अपहरण मामले में अदालत ने अतीक अहमद , दिनेश पासी खान व शौकत हनीफ को उम्र क़ैद की सज़ा सुनाई है।
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अदालत ने अतीक अहमद,दिनेश पासी व खान सौलत हनीफ दोष सिद्ध किया था। एमपी एमएलए कोर्ट ने सौलत हनीफ को अन्य धाराओं के साथ 364 में व अतीक अहमद व दिनेश पासी को 147,148,149,341,342,364अ,120बी में दोष सिद्ध देते सज़ा सुनाई।