अफजाल अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, दोषसिद्धि पर लगी रोक
Afzal Ansari Case: पूर्वी उत्तर प्रदेश गाजीपुर से सांसद रहे अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में MP-MLA कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 4 वर्ष की सजा सुनाई थी. जिसके बाद अफजाल अंसारी की सांसदी चली गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने अब अफजाल को दोषसिद्धि पर रोक लगा दी है. आपको बता दें कि 2019 में पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर अफजाल अंसारी निर्वाचित हुए थे. वहीं अफजाल को सुप्रीम कोर्ट से अब एक बड़ी राहत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में अफजाल अंसारी को दोषसिद्धि पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से 30 जून 2024 तक अफजाल के मामले में सुनवाई पूरी करके फैसला सुनाने को कहा है.
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अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता बहाल होने का रास्ता साफ हो गया है. साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को गाजीपुर सीट से टिकट दिया था. उस समय उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन कर लोकसभा चुनाव लड़ा था. बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार अफजाल उस समय केंद्रीय मंत्री रहे मनोज सिन्हा को हरा दिया था. इसके कुछ महीने पहले अफजाल को गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में MP MLA कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 4 वर्ष की सजा सुनाई थी. कोर्ट के इस फैसले के बाद मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी की लोकसभा की सदस्यता चली गई थी.
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2007 में अफजाल अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर गैंगस्टर एक्ट के मामले में अपनी दोषसिद्धि निलंबित करने की गुहार लगाई थी. अफजाल अंसारी ने राहुल गांधी के मामले का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट में दोषसिद्धि पर रोक लगाने की अपील की जिसको कोर्ट ने स्वीकार कर लिया. अफजाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अदालत को हर एक पहलू को देखना चाहिए. अगर अफजाल अंसारी को दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगाई गई तो उनका निर्वाचन क्षेत्र गाजीपुर प्रतिनिधित्वविहीन हो जाएगा.
अफजाल के वकील अभिषेक ने दलील दिया कि अफजाल संसद के विभिन्न स्थायी समितियों के सदस्य थे. जब अफजाल सांसद में ही नहीं रहेंगे तो उन समितियों में भी योगदान नहीं दे पाएंगे. सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए अफजाल अंसारी की दोषसिद्धि पर रोक लगा दी. इसके साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट से 30 जून 2024 के पहले सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाने के लिए भी कहा गया है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद माना जा रहा है कि गाजीपुर लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव नहीं होंगे और अफजाल ही सांसद बने रहेंगे.
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अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता बहाल होने के बाद सदन की कार्यवाही में भी अब भाग ले सकेंगे. अफजाल की सांसद निधि के फंड का इस्तेमाल अब विकास कार्यों के लिए हो सकेगा. गाजीपुर की विशेष MP MLA कोर्ट ने इस वर्ष 29 अप्रैल को अफजाल अंसारी और उनके भाई मुख्तार अंसारी को वर्ष 2007 के गैंगस्टर एक्ट से जुड़े एक मामले में दोषी करार दिया था. कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दस साल और अफजाल अंसारी को 4 साल कैद की सजा सुनाई थी.