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दिल्ली हाईकोर्ट ने ED मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका की खारिज,जेल में ही रहेंगे सिसोदिया

Delhi Liquor Scam:आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। जमानत देने से मना करने पर राउज एवेन्यू कोर्ट के निर्णय को मनीष सिसोदिया ने चुनौती दी थी।

कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जमानत देने की दोहरी शर्तों के साथ साथ जमानत देने के लिए ट्रिपल टेस्ट को पूरा करने में असफल रहे।

कोर्ट ने कहा कि विजय नायर पर आरोप गंभीर है और वह सिसोदिया के करीबी रहें हैं। अदालत ने कहा कि जमानत याचिका खारिज करने का फैसला अदालत के आदेश में कोई गलती नहीं है।

इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी अभिषेक बोइनपल्ली, विजय नायर और बिनाय बाबू की जमानत याचिका भी खारिज कर दी।

इसके साथ ही कोर्ट ने इसी मामले में आप पार्टी के पूर्व मीडिया प्रभारी विजय नायर, हैदराबाद के अभिषेक बोइनपल्ली और बिनाय बाबू की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में दोपहर 2 बजकर 30 मिनट पर निर्णय सुनाया। जमानत देने से मना करने पर राउज एवेन्यू कोर्ट के निर्णय को मनीष समेत सभी आरोपी ने चुनौती दी है।

सिसोदिया ने इन आधारों पर मांगी थी बेल
मनीष सिसोदिया ने मल्टीपल स्केलेरोसिस से पीड़ित अपनी पत्नी के स्वास्थ्य सहित विभिन्न आधारों पर बेल मांगी है। उन्हें पिछले दिनों उनकी बीमार पत्नी से मिलने के लिए कुछ समय दिया गया था।

CBI वाले मामले में भी नहीं मिली थी जमानत
दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नीति लागू की थी, लेकिन भ्रष्ट्राचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे वापस ले लिया गया था। कोर्ट ने CBI वाले मामले में 30 मई को उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। उन्हें ईडी ने 9 मार्च को गिरफ्तार किया था और अभी वह न्यायिक हिरासत में हैं। कोर्ट ने दो जून को पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था।

Education Desk NWI

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