गुरमीत सिंह राम रहीमःअधिवक्ता ने की पैरोल रद्द करने की मांग, हरियाणा सरकार को भेजा कानूनी नोटिस
दीपावली से कुछ दिन पहले ही गुरमीत सिंह राम रहीम इस साल दूसरी बार 40 दिन की पैरोल पर छोड़ा गया है। पैरोल अवधि में वह यूपी के बागपत के बरनावा आश्रम में रह रहा है। इस दौरान राम रहीम ऑन लाइन संत्सग कर लाखों लोगों से जुड़ कर अपना खुद का प्रचार कर रहा है।
चंडीगढ। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत सिंह राम रहीम की पैरोल रद्द कराने की मांग की गयी है। इस संबंध में हाईकोर्ट के अधिवक्ता ने हरियाणा सरकार को कानूनी नोटिस भेजा है।
गुरमीत राम रहीम की पैरोल रद्द कराने की मांग संबंधी यह कानूनी नोटिस पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के अधिवक्ता एचसी अरोडा की ओर से भेजा गया है। इस नोटिस में कहा गया है कि गुरमीत सिंह राम रहीम गंभीर श्रेणी की धाराओं में दोष सिद्ध हैं। वे हत्या व साध्वियों के साथ रेप करने के दोषी हैं। इसलिए इन गंभीर धाराओं के सजायाफ्ता को पैरोल नहीं दी जानी चाहिए।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के अधिवक्ता एचसी अरोडा का कहना है कि इस तरह के दोष सिद्ध अपराधी को आत्म प्रचार के लिए पैरोल देना उचित नहीं है। उन्होने हरियाणा सरकार से गुरमीत सिंह राम रहीम की पैरोल अबिलंव रद्द करने की मांग की है।
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बता दें कि राम रहीम दो अलग अलग मामलों में हरियाणा की रोहतक जिले की सुनरिया जेल में आजीवन की सजा काट रहा है। दीपावली से कुछ दिन पहले ही गुरमीत सिंह राम रहीम इस साल दूसरी बार 40 दिन की पैरोल पर छोड़ा गया है। पैरोल अवधि में वह यूपी के बागपत के बरनावा आश्रम में रह रहा है। इस दौरान राम रहीम ऑन लाइन संत्सग कर लाखों लोगों से जुड़ कर अपना खुद का प्रचार कर रहा है।
नोटिस में कहा गया है कि गंभीर अपराधों में दोषी व्यक्ति को आत्म प्रचार के लिए पैरोल पर नहीं छोड़ा जा सकता। हाईकोर्ट के अधिवक्ता ने राम रहीम की पैराल तुरंत रदद् कर वापस जेल भेजने की मांग की है।