नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने बृहस्पतिवार को हरियाणा के पूर्व सीएम ओमप्रकाश चौटाला को आय से अधिक मामले में आज सुनायी जाने वाली सजा पर सुनवाई कल तक के लिए टाल दी गयी है। वे इस मामले में 21 मई को दोषी करार दिये गये थे। अदालत ने सजा सुनाने के लिए 26 मई की तारीख तय की थी, लेकिन अदालत ने आज सजा न सुनाकर शुक्रवार को सजा सुनाने का निर्णय लिया है।
सीबीआई ने अदालत में 26 मार्च, 2010 को पूर्व सीएम ओमप्रकाश चौटाला के खिलाफ आय से अधिक मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। उन्होंने वर्ष 1993 से 2006 के बीच अपनी ज्ञात आय से 6.09 करोड़ रुपये से अधिक संपत्ति जुटाई थी, जिसको अदालत में सिद्ध किया जा चुका है। प्रर्वतन निदेशालय ने भी 2019 में ओमप्रकाश चौटाला के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए 3.68 करोड़ की संपत्ति जब्त की थी।
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ओमप्रकाश चौटाला (87) वर्तमान में इंडियन नेशनल लोकदल(इनलो) के मुखिया हैं। उन्हें अन्य अदालत द्वारा वर्ष 2013 में जेबीटी घोटाले में 10 साल की सजा सुनाई गयी थी और उन्हें वर्षों सलाखों के पीछे रहना पड़ा था। जेबीटी घोटाला के पूरी सजा काटने के बाद व 21 जुलाई, 2021 को जेल से रिहा हुए थे, लेकिन आय से अधिक मामले में दोषी पाये जाने पर उन्हें दोबारा जेल जाना पड़ सकता है। यदि अदालत उन्हें तीन साल तक की सजा सुनाती है तो, सजा सुनाये जाने के बावजूद उन्हें तत्काल जमानत मिल सकती है और वे इस सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं।