Delhi News: दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रशासन ने धारा 163 लागू कर दी है। इस कदम से धरना-प्रदर्शन पर रोक लग गई है। यह कदम वक्फ संशोधन अधिनियम (Wakf Amendment Act), शाही ईदगाह विवाद (Shahi Idgah controversy) और डूसू चुनावों (DUSU Elections) के परिणामों की घोषणा से पहले की गई अशांति की आशंका को देखते हुए उठाया गया है।
देश की राजधानी दिल्ली (delhi) में 6 दिनों के लिए भारतीय न्याय संहिता (Indian Judicial Code) की धारा 163 लागू कर दी गई है। इसे पहले धारा 144 के नाम से जाना जाता था। इस संदर्भ में दिल्ली पुलिस (delhi police) ने एक नोटिस भी जारी किया है। इस अधिसूचना में दावा किया गया है कि यह कार्रवाई इसलिए की गई है क्योंकि दिल्ली की मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था अभी भी संवेदनशील है।
क्यों लगाई गई दिल्ली में ये धारा
दिल्ली पुलिस (delhi police) की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, धारा 163 लागू होने के बाद दिल्ली में किसी भी विषय पर विरोध प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा। यह कार्रवाई कई संगठनों की घोषणाओं के जवाब में की गई है कि वे अक्टूबर के पहले सप्ताह में दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे। नोटिस के अनुसार, वक्फ संशोधन अधिनियम, शाही ईदगाह और एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के चुनावों के कारण दिल्ली में अभी भी संवेदनशील सुरक्षा चुनौतियां हैं।
इसके अलावा, DUSU के नतीजे अभी घोषित होने बाकी हैं। पुलिस ने तैयारी कर ली है क्योंकि उनका मानना है कि ऐसी स्थिति में दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था में खलल पड़ सकता है। घोषणा में कहा गया है कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन वीआईपी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट और नई दिल्ली में घूमेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है।
इसके अलावा, जम्मू-कश्मीर (jammu kashmir) और हरियाणा (haryana) विधानसभा चुनावों (vidhansabha election) की तैयारियों में व्यस्त हैं, यही वजह है कि सुरक्षा उपाय बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। खास तौर पर, दिल्ली की सीमा में आने-जाने वाली कारों की जांच को प्राथमिकता देने के निर्देश जारी किए गए हैं। अपने नोटिस में दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि जो कोई भी धारा 163 का उल्लंघन करेगा, उसे भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत परिणाम भुगतने होंगे।