नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को शीना वोरा हत्या मामले की आरोपी इंद्राणी मुखर्जी की जमानत स्वीकार कर ली है। इंद्राणी अपनी ही चौबीस वर्षीया बेटी शीना वोरा की हत्या में कई सालों से मुंबई की भायखला जेल में बंद है। उन्हें अगस्त, 2015 में शीना वोरा हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
इंद्राणी मुखर्जी पर आरोप है कि अप्रैल, 2012 में उन्होने अपने ड्राईवर श्यामवर राय और पूर्व पति संजीव खन्ना के साथ मिलकर अपनी ही बेटी शीना वोरा (24) की गला घोंटकर हत्या कर दी थी और शव को महाराष्ट्र के जनपद रायगढ के जंगल में फेंक दिया था।
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शीना वोरा की हत्या में साजिश के मामले में इंद्राणी मुखर्जी के दूसरे पति व उद्यमी पीटर मुखर्जी को भी गिफ्तार किया था, लेकिन पीटर की वर्ष 2020 में मुंबई हाईकोर्ट से जमानत मिल गयी थी, जिससे वे जेल से रिहा हो गये थे, जबकि हाईकोर्ट ने इंद्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका खारिज की गयी थी।
इंद्राणी मुखर्जी के अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट में उनकी अर्जी जमानत के लिए दिये आवेदन पत्र में कहा था कि इंद्राणी करीब छह सालों से जेल में बंद हैं और पिछले 11 महीने में उनके केस में कोई सुनवाई भी नहीं हुई है, इसलिए इंद्राणी मुखर्जी धारा 437 के तहत विशेष छूट की हक़दार हैं। जमानत अर्जी पर दोनो पक्षों की बहस सुनने के बाद 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। आज सुप्रीम कोर्ट ने इंद्राणी की जमानत स्वीकार कर ली है।