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Agneepath yojana: अग्नीपथ योजाना को लेकर कोर्ट का ‘सुप्रीम’ फैसला 

Agneepath yojana News : सुप्रीम कोर्ट ने अग्नीपथ योजाना (Agneepath yojana) को लेकर  बड़ा फैसला सुनाया है।सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने  सरकार की अग्नीपथ  योजना पर मुहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सेना  की भर्ती के खिलाफ अपीलों को अपने फैसले में सिरें से खारिज कर दिया है।कोर्ट ने कहा कि इस योजना में किसी भी प्रकार की कोई मनमानी नही की गई है। तीनों सेनाओं (INDIAN ARMY) में भर्ती के लिए लाई गई ये योजना पूरी तरह से सही है।

बता दें कि अग्नीपथ योजना को लेकर  कार्रवाई होनी थी। जिसकी कार्रवाई  पूरी हो चुकी हैं। सुनवाई के दौरान दाखिल की गई अपील जो  अग्नीपथ  को मानने के लिए तैयार नही थी। जिसके तहत अग्नीपथ योजना को  गलत ठहराया गया था। लेकिन  सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने अग्नीपथ योजना  में  मुहर लगा दी है। इतना ही नही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक हित अन्य विचारों से अधिक महत्वपूर्ण हैं इसके लिए इन अपीलों को खारिज करना ही सही है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि अग्निपथ योजना शुरू होने से पहले रक्षा भर्ती प्रक्रिया में चयनित हो चुके उम्मीदवारों को फिर से भर्ती करने को कोई औचित नही बनता है।

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बता दें कि सेना बहाली (army recovery)  की अग्निपक्ष योजना को लेकर पूरे देश में भारी विरोध हुआ था। खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश में युवाओं ने जमकर उत्पात मचाया था। इस दौरान जमकर उत्पात हुआ था और कई ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया था। युवाओं के विरोध के बीच विपक्षी दलों ने भी जोरदार विरोध किया था और इसे केंद्र सरकार Central government की मनमानी करार दिया था।

Akhilesh Akhil

Political Editor

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