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Sale of Second Hand cars: अब पुरानी गाड़ियों की खरीद-बिक्री के लिए लेना होगा ट्रेड लाइसेंस

लखनऊ। एक अप्रैल से उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में पुरानी (Second Hand) गाड़ियों की खरीद-बिक्री के लिए ट्रेड लाइसेंस लेना आवश्यक हो जाएगा। इसके लिए सरकार की ओर से दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

देश भर में पहली अप्रैल से पुरानी गाड़ियों की खरीद-बिक्री के नियम बदल जाएंगे। नए नियम से कार बाजार संचालकों की मनमानी पर रोक लगेगी। उन्हें सेकेंड हैंड कार की खरीद-बिक्री के लिए ट्रेड लाइसेंस लेना होगा। सड़क परिवहन मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग को गाइडलाइन भेज दी है।

नए नियम के तहत लखनऊ समेत यूपी के कार बाजार एक अप्रैल से परिवहन विभाग के नियंत्रण में आ जाएंगे। लखनऊ में तीन सौ कार बाजार की दुकानें हैं। प्रदेश में इनकी संख्या हजारों में है।

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एआरटीओ अखिलेश द्विवेदी ने बताया कि एक अप्रैल से कार बाजार संचालकों के लिए यह नई व्यवस्था लागू होगी। जल्द ही शासन के दिशा-निर्देश पर लाइसेंस फीस जारी होगी। इसके बाद लाइसेंस लेने वाले ही सेकेंड हैंड गाड़ियों की बिक्री और खरीद का व्यापार कर सकेंगे।

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Team News Watch India

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