NIA Court Convicted: गोरखपीठ मंदिर में हमला करने वाले मुर्तजा अब्बास को फांसी की सजा
यूपी के कानून एवं व्यवस्था के एडीजी प्रशांत कुमार का कहना था कि इस मामले में पुलिस से ठोस सबूत जुटाये थे। इस कारण मात्र 60 दिन की लगातार सुनवाई में NIACourt अपना फैसला सुना सकी। अहमद मुर्तजा अब्बास के खिलाफ पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत आईपीसी की धारा 121 व 307( हत्या प्रयास का मामला दर्ज किया था।
लखनऊ। राष्ट्रीय जांच सुरक्षा (NIA) कोर्ट (Court) ने गोरखपुर में गोरखपीठ मंदिर(Gaurakhpurpeeth Temple) में हमला करने वाले अहमद मुर्तजा अब्बास को फांसी की सजा सुनायी है। इसके साथ ही उस पर गोरखपुर में गोरखपीठ मंदिर में तैनात पीएसी पुलिसकर्मियों के हत्या प्रयास का भी दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा दी है।
बता दें कि अहमद मुर्तजा अब्बास( Ahmad Murtza Abbas) ने अप्रैल, 2022 में गोरखपुर स्थित गोरखपीठ मंदिर (Gaurakhpurpeeth Temple) में तैनात पीएसी के जवानों पर बांके से हमला किया था। उसने सशस्त्र पुलिसकर्मियों से हथियार डालने पर दबाव डाला था। लेकिन मंदिर की सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों पर हमले के बाद वह नेपाल भागने में कामयाब रहा था,लेकिन गोरखपुर ने बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया था।
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यूपी के कानून एवं व्यवस्था के एडीजी (ADG Law & Order of UP) प्रशांत कुमार का कहना था कि इस मामले में पुलिस से ठोस सबूत जुटाये थे। इस कारण मात्र 60 दिन की लगातार सुनवाई में NIA Court अपना फैसला सुना सकी। अहमद मुर्तजा अब्बास के खिलाफ पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत आईपीसी की धारा 121 व 307 (हत्या प्रयास) का मामला दर्ज किया था।
NIA Court ने अहमद मुर्तजा अब्बास को गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत दोषी करार दिया। अदालत ने उसके कृत्य को देश के विरोध में साजिश मानकर फांसी की सजा सुनायी है। इसके साथ पुलिस कर्मियों पर हमला करने पर उनकी हत्या का प्रयास को दोष सिद्ध होने पर उसे आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है।