UTTRAKHAND HIGH COURT ने विस सचिवालय कर्मचारियों की बर्खास्तगी सही ठहराया
इस संबंध में तीन सदस्य विशेषज्ञ जांच समिति की रिपोर्ट में की गयी सिफारिश के आधार पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खडूंरी ने ये नियुक्ति रद्द कर दी थीं। सचिवालय से बर्खास्त किये गये कर्मचारियों में 228 तदर्थ नियुक्तियां और 22 उपनल के माध्यम से की गई नियुक्तियां शामिल हैं।
देहरादून/ नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट (UTTRAKHAND HIGH COURT) ने विधानसभा अध्यक्ष द्वारा विधानसभा सचिवालय के कर्मचारियों की बर्खास्तगी को सही ठहराया है। इससे पहले हाई कोर्ट की एकल पीठ ने इन नियुक्तियों को रद्द किये जाने के विधानसभा अध्यक्ष के आदेश फर रोक लगा दी थी।
बर्खास्त कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खडूंरी के बर्खास्तगी आदेश को चुनौती दी थी। ये सभी नियुक्तियां पूर्व विस अध्यक्षों द्वारा की गयी थीं।विधानसभा सचिवालय में भर्ती घोटाला का पता चलने पर मामले की जांच करायी गयी थी।
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इस संबंध में तीन सदस्य विशेषज्ञ जांच समिति की रिपोर्ट में की गयी सिफारिश के आधार पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खडूंरी ने ये नियुक्ति रद्द कर दी थीं। सचिवालय से बर्खास्त किये गये कर्मचारियों में 228 तदर्थ नियुक्तियां और 22 उपनल के माध्यम से की गई नियुक्तियां शामिल हैं।
बता दें कि बर्खास्त की गये कर्मचारियों में उत्तराखंड विधान सभा सचिवालय में 2020 में हुई 6 तदर्थ नियुक्तियां, 2021 में 72 नियुक्तियां और उपनल के माध्यम से हुई 22 नियुक्तियों वाले कर्मचारी भी हैं।
विधानसभा सचिवालय में बैकडोर से नियुक्ति घोटाले का पता चलने पर विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल ने सभी को तत्काल सस्पेंड कर दिया था। साथ ही इस भर्ती घोटाले की जांच बैठा दी थी।