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बिलकिस बानो मामले पर शरद पवार ने महाराष्ट्र सरकार को क्यों चेताया ?

Bilkis Bano Case: अब सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो बलात्कार मामले के दोषियों को गुजरात सरकार द्वारा की गई रिहाई को गलत बताते हुए उसे दो फहते के भीतर फिर से जेल में भेजने का फैसला सुना दिया है ऐसे में अब इस बात की सम्भावना बढ़ गई है कि बिलकिस बनो के सभी दोषी सजा माफ़ी के लिए महाराष्ट्र सरकार से गुहार लगा सकते हैं। बता दें कि बिलकिस बानो के दोषियों को महाराष्ट्र की विशेष अदालत से ही उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी और फिर मुंबई हाई कोर्ट ने भी इस पर मुहर लगाई थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अगर बिलकिस के दोषी सभी 11 लोग महाराष्ट्र सरकार से गुहार लगाते हैं तो महाराष्ट्र सरकार क्या कुछ करती है इसको लेकर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने शिंदे सरकार को आगाह किया है। पवार ने महाराष्ट्र सरकार को सलाह देते हुए कहा है कि महिला पर जो कुछ भी गुजरा है और उसके परिवार के सात लोगों की जिस तरह से हत्या की गई है इसे पूरा देश जानता है। शीर्ष अदालत ने भी इसे काफी गंभीरता से लिया है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार को भी इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए।

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शरद पवार ने मंगलवार को महाराष्ट्र सरकार से अपील करते हुए कहा है कि सरकार बिलकिस बानो मामले को गंभीरता से ले। पवार ने नसीहत देते हुए कहा है कि शिंदे सरकार इस बात को ध्यान में रखे कि शीर्ष अदालत ने इस जघन्य अपराध के बारे में क्या कुछ कहा है ? पवार यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि महाराष्ट्र सरकार और गृह मंत्री को इस मामले को गंभीरता से लेने की जरूरत है। उसे ध्यान देना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या कुछ कहा है। महाराष्ट्र सरकार को ऐसा सन्देश देना चाहिए ताकि पता चले कि समाज में ऐसे अपराध के लिए कोई जगह नहीं है। इस तरह के अपराध को कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता। बता दें कि 2002 के दंगे में गुजरात में बिलकिस बानो के परिजनों को इन अपराधियों ने काट डाला था और बिलकिस के साथ गैंग रेप भी किया था। जिस समय बिलकिस का गैंग रेप किया था उस समय वह गर्भवती थी। इसके बाद सभी दोषियों को उम्र कैद की सजा दी गई थी। ये सभी दोषी 15 साल से जेल में बंद भी थे लेकिन पिछले 2022 में गुजरात सरकार ने सजा माफ़ी नीति के मुताबिक इन सभी दोषियों को जेल से रिहा कर दिया था।

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अब शीर्ष अदालत ने गुजरात सरकार पर गलत फैसला करने का भी आरोप लगाया है और कहा है कि गुजरात सरकार का यह फैसला गलत था। फिर कोर्ट ने यह भी कहा कि जब दोषियों को महाराष्ट्र की अदालत से सजा सुनाई गई थी तब गुजरात सरकार सजा की माफ़ी कैसे कर सकती है। शीर्ष अदालत के इसी फैसले के बाद अब उम्मीद की जा रही है कि सभी दोषी महाराष्ट्र सरकार से सजा माफ़ी की गुहार लगा सकते हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार आगे क्या कुछ करती है इसे देखने की बात होगी।

Akhilesh Akhil

Political Editor

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