गाजियाबाद: गाजियाबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश-12, निर्मल चंद सेमवाल की अदालत ने सोमवार को एक व्यवसायी परिवार के सात लोगों की सामूहिक हत्या करने वाले पूर्व ड्राईवर राहुल वर्मा को फांसी की सजा सुनायी है। इसके साथ ही अदालत ने उस पर 90 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
साढे चार लाख रुपये चोरी होने पर परिवार के मुखिया को अपने चालक पर शक था और इसी कारण उन्होने घटना से करीब 15 दिन पहले चालक को नौकरी से निकाल दिया था। नौकरी से निकाले जाने की खुंदक में राहुल ने परिवार के सभी लोगों को एक-एक करके चाकुओं से गोदकर मार डाला था। इस मामले में मृतक परिवार के दामाद सचिन गोयल की ओर से कोतवाली पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करायी थी। अदालत में करीब नौ साल तक चली सुनवाई को बाद फैसला सुनाया गया है।
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गाजियाबाद के कोतवाली घंटाघर क्षेत्र के नई बस्ती में रहने वाले व्यवसायी गोयल परिवार के 7 लोगों की 21 मई, 2013 की रात को सामूहिक हत्या कर दी थी। इस सामूहिक हत्या में मरने वाले वाले में खल-चूरी व प्रॉपर्टी का काम करने वाले सतीश चंद गोयल, उनकी पत्नी मंजू गोयल, बेटे सचिन गोयल, पुत्रवधू रेखा, पोते अमन, हनी व पोती मेघा की चाकू से काटकर हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने सामूहिक हत्याकांड के शिकार हुए व्यवसायी परिवार के पूर्व ड्राईवर राहुल वर्मा को गिरफ्तार किया था। नौ साल तक चले मुकदमें में 28 गवाह पेश हुए थे, जबकि बचाव पक्ष के दो गवाहों ने अपने बयान दर्ज कराये थे। अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश-12 ने राहुल वर्मा को 30 जुलाई को एक ही परिवार से सात लोगों की सामूहिक हत्या करने का दोषी कराया दिया था और सजा सुनाने की तिथि एक अगस्त मुकर्रर की थी।