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Delhi Mayor Election: आप पार्षदों का MCD सदन में भारी हंगामा, मनोनीत सदस्यों के मताधिकार का विरोध

उधर पीठासीन अधिकारी ने कहा कि मनोनीत पार्षद शपथ लेने के बाद अधिकृत तौर पर सदन के सदस्य होते हैं। उन्हें की हर कार्रवाई में निर्वाचित पार्षदों की तरह मेयर चुनाव में मत देने का अधिकार होता है। आप की ओर से अदालत के इस संबंध में स्पष्ट आदेश न होने पर हंगामा किया गया। विरोध चलते दिल्ली नगर निगम की कार्यवाही को रोक देना पड़ा।

नई दिल्ली । सोमवार को दिल्ली की मेयर चुनाव (Delhi Mayor Election) के लिए तीसरी बार पार्षदों की बैठक हुई। लेकिन मेयर चुनाव से पहले ही आम आदमी पार्टी (आप) के पार्षदों ने MCD सदन में भारी हंगामा किया ।
वे मनोनीत सदस्यों को मेयर चुनाव में मताधिकार देने का विरोध किया। आप पार्षदों के भारी हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही को स्थगित करनी पड़ी।

इस बीच मेयर चुनाव के पीठासीन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि मेयर, डिप्टी मेयर व स्टैंड कमेटी के चुनाव एक साथ होंगे। उन्होंने कहा कि सिविक सेंटर में MCD सदन में बताया कि मनोनीत सदस्यो भी मेयर चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने इसका विरोध किया, वे नियमानुसार मेयर चुनाव में भाग नहीं ले सकते।

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उधर पीठासीन अधिकारी ने कहा कि मनोनीत पार्षद शपथ लेने के बाद अधिकृत तौर पर सदन के सदस्य होते हैं। उन्हें की हर कार्रवाई में निर्वाचित पार्षदों की तरह मेयर चुनाव में मत देने का अधिकार होता है। आप की ओर से अदालत के इस संबंध में स्पष्ट आदेश न होने पर हंगामा किया गया। विरोध चलते दिल्ली नगर निगम की कार्यवाही को रोक देना पड़ा।


बता दें कि यह तीसरा अवसर है, जब दिल्ली मेयर चुनाव की तिथि रखी गयी है। इससे पहले पिछले माह 6 व 24 जनवरी को मेयर चुनाव होना था। लेकिन बीजेपी व आम आदमी पार्टी के पार्षदों में सदन में भारी टकराव के चलते पिछली दोनों बार ही मेयर चुनाव को अगली नई तिथि घोषित करनी पड़ी थी। अब देखना होगा कि क्या तीसरी बार मेयर चुनाव हो पाता है या फिर पूर्व की भांति फिर से दिल्ली मेयर चुनाव टल जाता है।

Shubham Pandey। Uttar Pradesh Bureau

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