Home Loan News: अगर आपने बैंक से होम लोन लिया है, तो आपके लिए एक बड़ी गुड न्यूज़ (Good news) है, और अगर आप बैंक (Bank) से होम लोन (Home Loan) लेने की सोच रहे हैं तो आपके और आपके परिवार का काफी फायदा होने वाला है।
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दरअसल इतनी महंगाई में मिडिल क्लास परिवार (Middle class family) के पास एक साथ इतना पैसा तो आ नहीं पाता कि वो एक दम से घर खरीद लें, घर लेने के लिए उसको होम लोन (Home Loan ) का सहारा लेना ही पड़ता है, जिसके लिए लोगों को काफी चक्कर लगाने पड़ते हैं, लाइनों में लगना पड़ता है, अधिकारियों के हाथ-पैर जोड़ने पड़ते हैं, जिसके बाद परिवार को होम लोन (Home Loan ) मिल पाता है, और अगर होम लोन मिल भी जाता है तो फिर उसे भरने के बाद भी चक्कर लगाने पड़ते हैं क्योंकि लोगों को अपने घर की रजिस्ट्री का पेपर नहीं मिलते हैं, लेकिन अब भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने होम लोन ग्राहकों (customers) को एक बड़ी राहत दी है और वो राहत है ये कि अब आपको होम लोन चुकाने के बाद 30 दिन के भीतर ही रजिस्ट्री पेपर (Registry paper) वापस मिल जाएगा। यानी कि जिस रजिस्ट्री पेपर (Registry paper) के लिए आपको पहले कई बार भटकना पड़ता था, कई दिनों का इंतजार करना पड़ता था, अब वो सिर्फ 30 दिन में जाएगा।
आरबीआई (Reserve Bank of India) ने बैंकों को निर्देश जारी कर दिया है और अगर इतने पर भी बैंक 30 दिन के भीतर ग्राहकों को रजिस्ट्री पेपर वापस नहीं करती है तो बैंक को हर रोज पांच हजार रुपए (five thousand rupees) का जुर्माना (Fine) भरना होगा। जाहिर तौर पर Reserve Bank of India के इस फैसले से होम लोन ग्राहक (Home loan customer) राहत की सांस ले सकेंगे और उनको काफी फायदा भी होगा। आरबीआई (Reserve Bank of India) ने बैकों से यह भी साफ कर दिया है कि जिन ग्राहकों ने होम लोन चुका दिया है, उनके प्रॉपर्टी (Property) के डॉक्यूमेंट भी ब्रांच में 30 दिन के अंदर वापस होना चाहिए जहां से लोन लिया गया है।
नुकसान की भरपाई कौन करेगा?
अब ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि जो नुकसान होगा, उसकी भरपाई कौन करेगा, तो आपको बता दें कि आरबीआई (Reserve Bank of India) ने ये साफ कर दिया है कि जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई बैंक खुद करेगा। चूंकि अगर किसी ग्राहक के कागजात (Documents) खो जाते हैं, खराब हो जाते हैं या फिर चोरी हो जाते हैं तो उसकी भरपाई बैंक को ही करनी पड़ेगी, ये बैंक की टेंशन होगी की वो ग्राहक को कैसे कागजात उपलब्ध कराए। आरबीआई ने ये भी निर्देश दिए हैं कि बैंकों को ज्यादा से ज्यादा 30 दिन का समय दिया जाएगा, यानी की बैंक को हर हाल में 30 दिन में कागजात लौटाने पड़ेंगे और अगर वो कागजात को लौटाने में लोगों को परेशान करें, या फिर देरी करें तो उसके लिए बैंक को पांच हजार रूपए (Five thousand rupees) का जुर्माना भरना पड़ेगा।
पूरा होगा घर खरीदने का सपना!
आरबीआई (Reserve Bank of India ) के इस फैसले से कहीं ना कहीं लोगों को काफी राहत जरूर मिली है। पहले जिन बैंकों के लोगों को सैंकड़ों चक्कर लगाने पड़ते थे, अब ग्राहक को ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिससे की हर हर हिंदुस्तानी का घर खरीदने का सपना साकार हो सकेगा।