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Delhi Metro: दिल्ली मेट्रो में यात्रियों के लिए बना नया नियम, शराब की 2 बोतल साथ ले जाने की मिलेगी अनुमति लेकिन ये होंगी शर्तें

Delhi Metro: दिल्ली मेट्रो में अब सीलबंद शराब की बोतल ले (Alcohol allowed in DMRC) जाने की मंजूरी मिल गई है. अभी तक सिर्फ एयरपोर्ट लाइन (airport line) पर ही शराब की बोतल साथ ले जाने की अनुमति मिली थी. लेकिन अब कुछ नए नियम मेट्रो यात्रियों पर भी लागू होगा.

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सीआईएसएफ (CISF) और मेट्रो अधिकारियों की कमिटी ने मेट्रो में शराब की 2 बोतल साथ ले जाने की मंजूरी दी है. सीआईएसएफ (CISF) और मेट्रो अधिकारियों की कमिटी ने फैसला लिया है कि अब सिर्फ सीलबंद शराब की बोतल ही यात्री मेट्रो (Delhi Metro) में ले जा सकेंगे. बता दें अभी तक मेट्रो की एयरपोर्ट लाइन (delhi metro airport line) पर ही सीलबंद शराब की बोतल साथ ले जाने की अनुमति थी, लेकिन अब नया आदेश सभी मेट्रो लाइन पर लागू किया जाएगा.

मिली जानकारी के मुताबिक, भले ही दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) में 2 शराब की बोतल ले जाने की मंजूरी मिली है, लेकिन मेट्रो में शराब पीने या शराब के नशे में गलत बर्ताव पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. DMRC ने यात्रियों से कहा है कि मेट्रो यात्रियों से अनुरोध है कि वे यात्रा करते वक्त सही व्यवहार बनाए रखें. यदि कोई यात्री किसी भी तरह से नशे में अभद्र व्यवहार करते हुए पाया गया, तो कानून के प्रावधानों के तहत उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

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Delhi Metro के नियम

जैसे शराब की बोतल और व्यवहार को लेकर मेट्रो में नियम है, ठीक उसी तरह से दिल्ली मेट्रो में सामान ले जाने के लिए भी उचित नियम बनाए गए है. नियम के अनुसार, यात्री अपने साथ सिर्फ 25 Kg का वजन वाला सामान ही ले जा सकेगा और सिर्फ 1 बैग ही इतने वजन का होना चाहिए. इसके अलावा दिल्ली मेट्रो (delhi metro) में सभी रूपों में प्रतिबंधित स्पिरिट (banned spirits) और ज्वलनशील तरल पदार्थ (flammable liquids) ले जाना पर भी प्रतिबंध लगाया गया है. साथ ही किसी भी प्रकार का विस्फोटक (Explosive) ले जाने पर सख्त मनाही है. कोई नुकीली वस्तु जैसे खंजर, तलवार, चाकू, कटलरी, क्लीवर आदि ले जाने पर भी पाबंदी है . इसके अलावा, रिंच, प्लायर स्क्रूड्राइवर, या कोई भी अन्य उपकरण जिसकी लंबाई 7 इंच या 17.5 सेमी से ज्यादा है, उसको ले जाना सख्त मना है.

Prachi Chaudhary

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