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UP Local Bodies Election: चुनाव की अधिसूचना पर हाईकोर्ट की रोक जारी, बुधवार को आएगा फैसला !

हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव की बेंच ने कहा था कि आयोग मंगलवार को कोर्ट में आरक्षण की स्थिति स्पष्ट करें। हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण का ब्यौरा तलब किया था। मंगलवार को सरकार ने जबाव दाखिल करने के लिए समय मांगा है। इस पर कोर्ट ने एक दिन की मोहलत मंजूर कर ली।

लखनऊ। स्थानीय निकाय चुनाव (UP Local Bodies Election) की अधिसूचना जारी करने पर हाईकोर्ट की रोक अभी जारी रहेगी। संभावना जताई जा रही है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बैंच इस मामले में बुधवार को कोई फैसला सुना सकती है।

उत्तर प्रदेश राज्य चुनाव आयोग सोमवार को स्थानीय निकाय चुनाव (UP Local Bodies Election)की घोषणा करने वाला था। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बैंच ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य चुनाव आयोग को निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर रोक लगा दी थी।

याचिककर्ता का कहना था कि निकाय चुनाव के लिए प्रदेश सरकार के पिछले वर्ग के लिए आरक्षण निर्धारण स्पष्ट नहीं किया है। इस याचिका पर सुनवाई के बाद सोमवार को निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर एक दिन यानी मंगलवार तक के लिए रोक लगा दी थी।

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हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव की बेंच ने कहा था कि आयोग मंगलवार को कोर्ट में आरक्षण की स्थिति स्पष्ट करें। हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण का ब्यौरा तलब किया था। मंगलवार को सरकार ने जबाव दाखिल करने के लिए समय मांगा है। इस पर कोर्ट ने एक दिन की मोहलत मंजूर कर ली।

अब बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में ओबीसी आरक्षण का ब्यौरा  पेश कर सकती है। इसके बाद ही स्थानीय निकाय चुनाव (UP Local Bodies Election)की अधिसूचना जारी होने की संभावना है। माना जा रहा है कि निकाय चुनाव की घोषणा अब 15 दिसम्बर के बाद ही हो सकेगी।

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