Helmet New Traffic Rule: उत्तर प्रदेश शासन ने सड़क दुर्घटनाओं के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए. अब दोपहिया वाहन चालक और उसके साथ बैठने वाले के लिए हेलमेट लगाना अनिवार्य कर दिया है जिसके आदेश के पालान की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
बढती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए शासन ने लिया निर्णय
दरअसल उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे सड़क दुर्घटनाओं के ग्राफ के चलते शासन ने दो पहिया वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए बड़ा निर्णय लिया है। अब दो पहिया वाहन पर सवार दोनों सवारियों को हेलमेट लगाना अनिवार्य कर दिया है। शासन की तरफ से आए इस आदेश के बाद यातायात पुलिस ने पालन की कार्रवाई करना भी शुरू कर दिया है।
वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2022 में घटित सडक दुर्घटनाओ 10.65% की वृद्धि
जानकारी के मुताबिक बता दें शासन की तरफ से आए पत्र में बीते वर्षों में हुई सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2022 में घटित सडक दुर्घटनाओ 10.65% तथा इन दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या में 6. 44 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। देश में घटित सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है इन आंकड़ों के मद्देनजर शासन की तरफ से सड़क सुरक्षा के लिए नए नियम जारी किए गए है। जिसमें दो पहिया वाहन पर सवार दोनों संवारियों के लिए हेलमेट को अनिवार्य किया गया है। शासन की तरफ से जारी इस आदेश के बाद यातायात पुलिस से दो पहिया वाहन सगारों के खिलाफ दोनों के हेलमेट ना लगाने पर चालान की कार्रवाई भी शुरू कर दी है।
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सिर पर हेलमेट होते हुए भी पुलिस काटेगी चालान
अगर आप दोपहिया वाहन चलाते हैं या फिर उस पर सवारी करते हैं तो ऐसे में आपको हेलमेट पहनने का सही तरीका पता होना बहुत जरूरी है। लोग जाने-अनजाने में गलत तरीके से हेलमेट लगाकर सड़क पर चलते हैं। ऐसे में कई बार अनहोनी हो जाती है जानकारी के मुताबिक बता दें ट्रैफिक पुलिस हेलमेट न लगाने वालो पर या ठीक से हेलमेट नहीं पहनने वालों पर जुर्माना लगा रही है। अगर आपने दोपहिया वाहन चलाते समय ढंग से हेलमेट नहीं पहना है तो आपको 1,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है। आपको बता दें आपके सिर पर हेलमेट (helmet)बोने के बावजूद भी पुलिस(police) ये चालान काट सकती है।