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Diwali पर मत फोड़े पटाखे, नहीं तो खानी पड़ जाएगी जेल की रोटी, साथ ही साथ 5 हजार का लगेगा जुर्माना

नई दिल्ली: त्योहार बड़े ही धूमधाम (Diwali) से मनाया जा रहा है। दिवाली के जश्न मनाने को लेकर हर कोई तैयार है। पूरा देश दिवाली का त्योहार अपने परिवार और करीबियों के साथ मनाता है। जब भी दिवाली के त्योहार की बात आती है, कुछ राज्यों के विपरीत उत्तर प्रदेश सरकार ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवाली (Diwali) के दौरान पर्यावरण के अनुकूल पटाखों की बिक्री और खरीद को प्रोत्साहित किया। हालांकि, उन्होंने कहा कि अति संवेदनशील पटाखों की बिक्री शहरों में नहीं होनी चाहिए।

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दिल्ली में पटाखे फोड़ना पड़ सकता है भारी

दिल्ली में वायु और ध्वनि प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली (Diwali) में पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस साल दिवाली पर पटाखे फोड़ते या बेचते पाए जाने वालों के लिए 200 रुपये से 5,000 रुपये तक का जुर्माना या तीन साल के कैद की घोषणा की गई है।

बिहार सरकार ने पटना, मुजफ्फरपुर और गया में सभी प्रकार के पटाखों (Diwali) के उत्पादन, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। इन शहरों को कथित तौर पर राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) के तहत गैर-प्राप्ति शहरों के रूप में चिह्नित किया गया है। राज्य सरकार ने इन शहरों में हरित पटाखों पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

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