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ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी प्रकरणःअदालत ने ज्ञानवापी पर फैसला 17 नवंबर तक टाला

याचिका में अदालत से स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेर की पूजा तत्काल शुरु करने की अनुमति देने, पूरे ज्ञानवापी परिसर का स्वामित्व हिन्दुओं को स्थानांतरित करने और मुसलमानों के ज्ञानवापी परिसर व मैदान में प्रतिबंध लगाने की मांग की गयी थी।

वाराणसी/नई दिल्ली। वाराणसी की फास्ट ट्रैक अदालत ने सोमवार को ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले की फैसला 17 नवंबर तक के लिए टाल दिया है। याचिकाकर्ताओं को उम्मीद थी कि इस संबंध में आज फैसला आ जाएगा। लेकिन अदालत ने अपना निर्णय तीन दिन के लिए आगे बढा दिया है।   

इस याचिका में अदालत से स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेर की पूजा तत्काल शुरु करने की अनुमति देने, पूरे ज्ञानवापी परिसर का स्वामित्व हिन्दुओं को स्थानांतरित करने और मुसलमानों के ज्ञानवापी परिसर व मैदान में प्रतिबंध लगाने की मांग की गयी थी।

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उधर नई दिल्ली में प्लेस ऑफ वर्शिप मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। लेकिन यह सुनवाई 12 दिसम्बर तक के लिए टाल दी गयी। केन्द्र सरकार ने इस संबंध में हल्फनामा दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा था। केन्द्र सरकार के महा अधिवक्ता की ओर से दिसम्बर के दूसरे सप्ताह का समया मांगा था।

सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को 12 दिसम्बर तक हल्फनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई अगले साल जनवरी के पहले सप्ताह में होगी।

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