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पूर्व CM ओमप्रकाश चौटाला को आय से अधिक मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा, संपतियों को जब्त करने के दिए आदेश

नई दिल्ली: आय से अधिक संपति के मामले में हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को सीबीआई कोर्ट ने चार साल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने 50 लाख का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने चौटाला के 4 संपतियों को भी जब्त करने के आदेश दिए है। ये 4 संपतियां हेली रोड, पंचकूला, गुरुग्राम और असोला में हैं. 

बता दें कि सीबीआई ने कोर्ट में 26 मार्च, 2010 को पूर्व सीएम ओमप्रकाश चौटाला के खिलाफ आय से अधिक मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। उन्होंने वर्ष 1993 से 2006 के बीच अपनी ज्ञात आय से 6.09 करोड़ रुपये से अधिक संपत्ति जुटाई थी, जिसको अदालत में सिद्ध किया जा चुका है। प्रर्वतन निदेशालय ने भी 2019 में ओमप्रकाश चौटाला के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए 3.68 करोड़ की संपत्ति जब्त की थी।

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ओमप्रकाश चौटाला (87) वर्तमान में इंडियन नेशनल लोकदल(इनलो) के मुखिया हैं। उन्हें अन्य अदालत द्वारा वर्ष 2013 में जेबीटी घोटाले में 10 साल की सजा सुनाई गयी थी और उन्हें वर्षों सलाखों के पीछे रहना पड़ा था। जेबीटी घोटाला के पूरी सजा काटने के बाद व 21 जुलाई, 2021 को जेल से रिहा हुए थे।

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Team News Watch India

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