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इलाहाबाद हाईकोट के फैसले से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका, ASI सर्वे को दी मंजूरी

Gyanvapi Mosque : ज्ञानवापी मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। इस खबर से मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है तो वहीं हिंदू पक्ष के लिए राहत के तौर पर देखी जा रही है। ज्ञानवापी पर आज इलाहाबाद कोर्ट में सुनवाई की गई । जिसमें दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी दलीलें रखी दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जो कोर्ट ने फैसला सुनाया वो मुस्लिम पक्ष के खिलाफ आया हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में एएसआई के सर्वे को मंजूरी दे दी है। बता दे कि ज्ञानवापी एएसआई जांच पर कई दिनों से दोनों पक्षों के बीच घमासान छिड़ा हुआ है। हिंदू पक्ष की तरफ से एएसआई मांग कई दिनों से की जा रही है। तो वहीं मुस्लिम पक्ष इस सर्वें के खिलाफ रहा वो जांच को लगातार खारिज करता रहा है। वहीं आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी सर्वे पर लगी रोक को हटा लिया है इतना ही नहीं तत्काल ज्ञानवापी परिसर की एएसआई सर्वे कराने का आदेश भी दिया है।

बता दें कि हिंदू पक्ष की मांग पर स्थानीय कोर्ट यानी कि जिला जज के आदेश पर मस्जिद परिसर में एएसआई सर्वे को शुरू किया गया है। जिला जज की अनुमति से परिसर की जांच शुरू कर दी गई थी लेकिन इसका मुस्लिम पक्ष ने विरोध किया। सर्वे के दैरान ही मुस्लिम पक्ष ने तुरंत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उस दौरान कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलील को सुनते हुए एएसआई सर्वे पर रोक लगा दिया थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के पास जाने को बोला था।

इस पूरे मामले को आज के लिए सुरक्षित रखा गया था। आज की सुनवाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सर्वे को जारी रखा। मुस्लिम पक्ष की दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया है। साथ ही अपने फैसले में अदालत ने कहा कि न्याय के हित में ये जरूरी है कि एएसआई सर्वे करने दिया जाए। बता दें कि उच्च न्यायालय ने एएसआई को अपना पक्ष रखने की बात कही। लेकिन साथ ही साथ कड़ें निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह की तोड़-फोड़ नहीं की जाए और ना ही परिसर की खुदाई की जाए। अगर सर्वे के दौरान कहीं भी ऐसी जरूरत पड़ती है तो पहले कोर्ट से मंजूरी लेनी पडेंगी।

Priyanshi Srivastava

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