ट्रेंडिंग

Prayagraj Update News: उमेश पाल अपहरण मामले में 16 मार्च से पहले आना है फैसला, सुनवाई आज

एडवोकेट उमेश पाल साल 2005 में हुए बीएसपी विधायक राजू पाल मर्डर केस के मुख्य गवाह थे। उमेश की विधायक राजू हत्याकांड में गवाही से रोकने के लिए साल 2006 में अपहरण किया गया था। अपहरण करने के बाद उनसे राजू पाल मर्डर केस से कोई वास्ता ना होने का जबरन हलफनामा लिया गया था।अपहरणकर्ताओं की चंगुल से मुक्त होने पर उमेश पाल ने इस मामले में समाजवादी पार्टी के तत्कालीन सांसद अतीक अहमद व उसके करीबियों के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था।

प्रयागराज । वर्ष 2006 में हुए एडवोकेट उमेश पाल अपहरण मामले में 16 मार्च से पहले फैसला आना है। इस संबंध में हाईकोर्ट का आदेश है। इसी के चलते इस केस की मंगलवार को सुनवाई होगी। 24 फरवरी को इस अपहरण मामले में सुनवाई के बाद घर लौटते समय आरोपी गुट के लोगों ने उमेश पाल व उनके गनर की हत्या कर दी गयी थी।


उमेश पाल के अपहरण केस से जुड़े मुकदमे में मंगलवार को कोर्ट सुनवाई होनी है। यह सुनवाई प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में दोपहर दो बजे से होगी। सुनवाई स्पेशल जज दिनेश शुक्ल के समक्ष होगी। इसी मुकदमे की पैरवी के बाद घर लौटने पर उमेश पाल की व उनके एक सरकारी गनर की 24 फरवरी को हत्या की गयी थी।


एडवोकेट उमेश पाल साल 2005 में हुए बीएसपी विधायक राजू पाल मर्डर केस के मुख्य गवाह थे। उमेश की विधायक राजू हत्याकांड में गवाही से रोकने के लिए साल 2006 में अपहरण किया गया था। अपहरण करने के बाद उनसे राजू पाल मर्डर केस से कोई वास्ता ना होने का जबरन हलफनामा लिया गया था।

यह भी पढेंः Hapur News: साउथ अफ्रीकन प्रतिनिधि मण्डल पहुंचा हापुड़, HPDA की योजनाएं जानीं, A.H.P को सराहा

अपहरणकर्ताओं की चंगुल से मुक्त होने पर उमेश पाल ने इस मामले में समाजवादी पार्टी के तत्कालीन सांसद अतीक अहमद व उसके करीबियों के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। अपहरण का यह मामला साल 2006 में दर्ज हुआ था। इस मुकदमे की सुनवाई स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही है


इस अपहरण केस का ट्रायल आखिरी दौर में है और यह एक से दो हफ्ते में पूरा हो सकता है। इस मुकदमें में एडवोकेट उमेश पाल स्वयं वादी थे। आशंका है कि इस मुकदमे की सुनवाई को प्रभावित करने के लिए ही उनकी हत्या कराई गई।


उमेश पाल के कत्ल के बाद अब उनके परिवार के लोग मुकदमे में पैरवी करेंगे। इस मुकदमे की सुनवाई हर दिन (day-to-day) आधार पर हो रही है। इसमें गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं और बचाव पक्ष को अपनी सफाई पेश करनी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में 16 मार्च से पहले फैसला सुनाने का आदेश दिया है।

editorial

editor

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button