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Rapists Convicted: अंतिम सांस तक जेल में ही रहेंगे चार दुष्कर्मी, चार लाख का जुर्माना भी देना होगा

लोक अभियोजक देवेन्द्र त्रिपाठी ने बताया कि 23 अक्टूबर, 2022 को देल्हूपुर थाना इलाके के गजेहड़ा जंगल किशोरी से सामूहिक बलात्कार किया गया था। पीड़िता को घर से बाजार जाते समय अपने मामा के घर चली गई। वह मामा के घर से वापस घर जाते समय देल्हूपुर थाना इलाके के गजेहड़ा जंगल के पास पहुंची तो प्रयागराज अयोध्या हाइवे पर तीन आरोपियों शिवम सरोज, मो. तफ़सीर व मो. रफ़ीक ने दुष्कर्म किया। दुष्कर्मियों का साथी मुन्नू लगातार निगरानी करता रहा।

प्रतापगढ। प्रतापगढ़ के अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो पंकज श्रीवास्तव ने गैंगरेप के चार आरोपियों दोषी करार देते हुए सजा सुनायी है। इन दोषियों को अपनी जीवन की अंतिम सांस तक जेल में ही रहना होगा। अदालत ने इन सब पर करीब चार लाख का जुर्माना लगाया गया है।


लोक अभियोजक देवेन्द्र त्रिपाठी ने बताया कि 23 अक्टूबर, 2022 को देल्हूपुर थाना इलाके के गजेहड़ा जंगल किशोरी से सामूहिक बलात्कार किया गया था। पीड़िता को घर से बाजार जाते समय अपने मामा के घर चली गई। वह मामा के घर से वापस घर जाते समय देल्हूपुर थाना इलाके के गजेहड़ा जंगल के पास पहुंची तो प्रयागराज अयोध्या हाइवे पर तीन आरोपियों शिवम सरोज, मो. तफ़सीर व मो. रफ़ीक ने दुष्कर्म किया। दुष्कर्मियों का साथी मुन्नू लगातार निगरानी करता रहा। गैंगरेप की शिकार किशोरी बेहोश हो गई थी। ये तीनों दुष्कर्मी पीडिता का चांदी का पायल व चार सौ रुपये लेकर फरार हो गये थे।

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एक राहगीर की सूचना पर देल्हूपुर एसओ धीरेंद्र ठाकुर ने उसे बेहोशी की हालत में मेडिकल कालेज में भर्ती कराया। था। इम मामले में पुलिस ने आइपीसी की धारा 363/34, 366/34, 3392/34, 412, 109, 376D तथा 5G/6 पॉक्सो में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने इन सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया ।


इस गैंगरेप मामले में पुलिस ने 21 नवबंर, 2022 को पीड़िता का बयान दर्ज कराया गया। इस केस में प्राथमिकता के साथ सुनवाई करते हुए अदालत ने महज साढ़े तीन माह में ही आरोपियो को सजा सुना दी। इस मामले में अभियोजन की तरफ से छह गवाहों और सबूतों को पेश किया गया, जबकि बचाव पक्ष महज एक ही गवाह पेश कर सका था। न्यायालय ने चारों अभियुक्तों को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई है। साथ ही इन पर 3लाख 95हजार रुपये के अर्थदंड लगाया है। यह रकम पीड़िता को दी जाएगी।

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